दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता

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अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत एक शानदार योजना शुरू की है, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका देती है। चाहे आप ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा खोखा लगाना चाहें या शहर में अपनी दुकान खोलना चाहें, यह योजना आपके लिए वित्तीय मदद और कम ब्याज वाला लोन लेकर आई है।  

दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता

हमने यह लेख divyangjan.upsdc.gov.in जैसे आधिकारिक स्रोतों से ली गई है। यहाँ आपको दिव्आयांग योजना के फायदे, आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज, पात्रता की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख रहे हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें और आज ही अपने व्यवसाय की शुरुआत करें!

यूपी में दिव्यांग दुकान योजना क्या है?

दिव्यांग दुकान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है, जो दिव्यांगजनों को नौकरी की तलाश से हटकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का रास्ता दिखाती है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मकसद है कि 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोग आत्मनिर्भर बनें। इसके तहत आप दुकान बनाने या खोखा, गुमटी, और हाथ ठेला जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता पा सकते हैं, इस जानकारी को सत्यापित करने के लिए  दैनिक भाष्कर की यह न्यूज़ देख सकते हैं!

इस योजना में आपको दो तरह की मदद मिलती है: 

  1. दुकान निर्माण के लिए: 20,000 रुपये तक की सहायता, जिसमें 5,000 रुपये का अनुदान (जो चुकाना नहीं पड़ता) और 15,000 रुपये का लोन (4% ब्याज पर) शामिल है। 
  2. दुकान संचालन के लिए: 10,000 रुपये तक की सहायता, जिसमें 2,500 रुपये अनुदान और 7,500 रुपये लोन (4% ब्याज पर) मिलता है।
यह लोन आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है, और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ई-पेमेंट के जरिए आता है। योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर काम करती है, यानी जल्दी आवेदन करने वालों को प्राथमिकता मिलती है।

दिव्यांग दुकान योजना के फायदे (Viklang Dukan Yojana Benefits)

दिव्यांग दुकान योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं करती, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए बनाया है, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। आइए, इस योजना के खास फायदों पर एक नजर डालें:  
  • दुकान बनाने की सहायता: आपको 20,000 रुपये तक की मदद मिलती है, जिसमें 5,000 रुपये का अनुदान और 15,000 रुपये का लोन (4% ब्याज पर) शामिल है। यह राशि ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों में दुकान बनाने के लिए काफी है।  
  • खोखा या गुमटी के लिए मदद: अगर आप किराए की दुकान, खोखा, गुमटी, या हाथ ठेला शुरू करना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये की सहायता मिलती है, जिसमें 2,500 रुपये अनुदान और 7,500 रुपये लोन है।  
  • बिना टेंशन के चुकौती: लोन को छोटी-छोटी किश्तों में चुकाया जा सकता है। दुकान निर्माण के लिए हर तीन महीने में 500 रुपये और संचालन के लिए 250 रुपये की किश्त देनी होती है। ब्याज भी 24 महीनों में या एकमुश्त चुकाया जा सकता है।  
  • आत्मनिर्भरता का रास्ता: यह योजना आपको नौकरी ढूंढने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने की ताकत देती है, जिससे आपकी जिंदगी और आपके परिवार की आर्थिक हालत बेहतर होती है।  
  • पारदर्शी और तेज प्रक्रिया: आवेदन मंजूर होने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, और यह सब पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होता है।
पिछले साल, मुजफ्फरनगर में कई दिव्यांगों ने इस योजना से अपने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए, और उनकी कमाई में 30-40% तक का इजाफा हुआ।

दिव्यांग दुकान योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025 का लाभ लेने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ये पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक जरूरतमंद दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठा सकें। नीचे इस योजना के लिए आवश्यक योग्यताएं दी गई हैं, जो दिव्यांगजन यojana documents required के आधार पर तैयार की गई हैं:
  • विकलांगता स्तर: आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश का निवासी: आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र से देना होगा।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आय सीमा: वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा (BPL) की आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि BPL सीमा 28,230 रुपये है, तो आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आपराधिक रिकॉर्ड: आवेदक का कोई आपराधिक या आर्थिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए, और उनके खिलाफ कोई सरकारी धनराशि बकाया नहीं होनी चाहिए।
  • दुकान निर्माण के लिए भूमि: दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास 110 वर्ग फीट की अपनी भूमि होनी चाहिए, या वह इसे खरीदने/किराए पर लेने में सक्षम होना चाहिए।
  • किराए की दुकान के लिए पट्टा: दुकान संचालन (खोखा, गुमटी, या हाथ ठेला) के लिए 5 वर्ष का किरायेदारी का पट्टा अनिवार्य है।

इन शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन divyangjan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

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Divyang Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

दिव्यांग दुकान योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
दस्तावेज़ का नाम विवरण
1 फोटो JPEG में 20 KB से कम।
जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र हाई स्कूल मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक।
पहचान प्रमाण पत्र आधार कार्ड / वोटर आईडी / UDID कार्ड (कोई एक)।
दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी / सरकारी चिकित्सालय द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।
आय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत / तहसील / सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (प्रचलित बीपीएल मानदंड के अनुसार)।
बैंक पासबुक स्वयं के नाम की बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)।
मोबाइल नंबर लाभार्थी और गारंटर दोनों का वैध मोबाइल नंबर आवश्यक।
भूमि प्रमाण पत्र (यदि दुकान निर्माण हेतु आवेदन है) 110 वर्गफुट भूमि का प्रमाण - खतौनी, रजिस्ट्री कॉपी या किराया समझौता पत्र।
गारंटर का विवरण गारंटर का नाम, आधार या वोटर आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य।
खोखा/गुमटी/हाथ ठेला का विवरण प्रस्तावित क्षेत्रफल की जानकारी आवेदन फॉर्म में दर्ज करनी होगी।

दिव्यांग दुकान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Divyang Dukan Yojana)

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बना दिया है, ताकि आप घर बैठे विकलांग दुकान योजना का लाभ उठा सकें। नीचे Viklang dukan yojana online apply की चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: 

दिव्यांग दुकान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। अगर स्वयं ऑनलाइन आवेदन नही कर सकते हों तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या CSC केंद्र का उपयोग करें।
दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता
पंजीकरण शुरू करें: होमपेज पर “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें” पर क्लिक करें। “New Entry” बटन चुनें। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ें, जैसे कि अनिवार्य (*) चिह्नित फील्ड भरना और दस्तावेज साइज 
(फोटो: 20 KB से कम JPEG, PDF: 80 KB से कम)। जिला और क्षेत्र चुनें: अपने जिले का चयन करें। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण चुनें; शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय चुनें। इसके बाद तहसील, नगर निकाय, वार्ड नंबर, और मोहल्ले का नाम दर्ज करें। 
व्यक्तिगत विवरण भरें: आवेदक का नाम (आधार कार्ड के अनुसार), लिंग, पिता/पति का नाम, पिन कोड, और पूरा पता दर्ज करें। अपनी श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक) और जन्मतिथि (हाई स्कूल मार्कशीट, आधार, या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर) भरें।
दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता

पहचान और विकलांगता विवरण: पहचान प्रमाण के लिए आधार, वोटर आईडी, या UDID कार्ड (यूनिक डिसएबिलिटी आईडी) चुनें। UDID नंबर और विकलांगता प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करें। विकलांगता का प्रकार (जैसे, गतिशीलता संबंधी) और प्रतिशत (40% या अधिक) बताएं। बैंक और आय विवरण: बैंक का नाम (जैसे, आर्यावर्त बैंक), शाखा, खाता संख्या, और IFSC कोड दर्ज करें। बैंक पासबुक की PDF कॉपी अपलोड करें।
आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और वार्षिक आय (ग्रामीण: 46,000 रुपये से कम, शहरी: 56,000 रुपये से कम) दर्ज करें!

दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता
  • योजना का प्रकार और गारंटर: दुकान निर्माण (110 वर्ग फीट भूमि के लिए) या दुकान संचालन (खोखा/गुमटी) चुनें। संचालन के लिए 5 वर्ष का किरायेदारी पट्टा और गारंटर का विवरण (नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर) दें। खोखा/गुमटी का क्षेत्रफल (जैसे, 50-100 वर्ग मीटर) दर्ज करें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: फोटो, आधार, UDID,कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, और गारंटर का आधार अपलोड करें। सभी PDF 80 KB से कम और फोटो 20 KB से कम में अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करें: नियम और शर्तें स्वीकार करें, कैप्चा भरें, और “Save & Submit” करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे नोट करें।

दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता
हार्ड कॉपी जमा करें: आवेदन के 30 दिनों के भीतर, प्रिंटेड आवेदन फॉर्म, आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, और UDID/विकलांगता प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी अपने जिले के विकास भवन विकलांग कल्याण कार्यालय (DHWO) में जमा करें। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
प्रो टिप: आवेदन से पहले सभी दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें। यदि आपको UDID कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने में मदद चाहिए, तो नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। आवेदन स्वीकृत होने पर, राशि PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा आपके खाते में आएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन 0522-2238063 या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, 301, बापू भवन, लखनऊ से संपर्क करें। अब इंतजार किस बात का? आज ही आवेदन करें और अपने व्यवसाय की शुरुआत करें!

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (UP Divyang Yojana Status Check)

आपने दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन अब यह जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं? चिंता न करें! उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बना दिया है। UP divyang yojana status check के लिए आपको बस कुछ साधारण चरणों का पालन करना होगा। इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका लोन और अनुदान कब तक आपके बैंक खाते में आएगा। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने आवेदन की स्थिति जान सकें:

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://divyangjandukan.upsdc.gov.in या sspy-up.gov.in पर जाएं। आप जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से भी मदद ले सकते हैं।
  • स्थिति जांच का विकल्प चुनें: होमपेज पर “आवेदन स्थिति जांच” या “Divyang Pension/Loan Status” का विकल्प ढूंढें और क्लिक करें।
  • आवेदन आईडी या आधार नंबर दर्ज करें: आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर (आवेदन जमा करने पर मिला) या आधार नंबर है, उसे दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि विवरण सही हो।
  • कैप्चा भरें और सबमिट करें: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और “Search” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • स्थिति देखें: आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति दिखाई देगी, जैसे “प्रक्रिया में”, “स्वीकृत”, या “अस्वीकृत”। यदि स्वीकृत हो, तो यह भी पता चलेगा कि राशि कब तक आपके खाते में आएगी।
क्या करें अगर स्थिति न दिखे? यदि आपको स्थिति जांचने में समस्या हो या आवेदन अस्वीकृत दिखे, तो तुरंत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0522-2238063 पर संपर्क करें। आप अपने जिले के विकलांग कल्याण कार्यालय (DHWO) में भी जा सकते हैं। 
प्रो टिप: रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि यह स्थिति जांच और भविष्य की पूछताछ के लिए जरूरी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय के अनुसार, 2024 में हजारों आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन जांच की गई, जिससे लाभार्थियों को त्वरित अपडेट मिले। इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने आवेदन की प्रगति पर नजर रखें। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका स्वरोजगार का सपना कितना करीब है?

लोन और वित्तीय सहायता (Loan for Divyang Shop Construction)

दिव्यांग दुकान योजना के तहत Loan for divyang shop construction और संचालन के लिए वित्तीय सहायता आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि कम ब्याज वाले लोन और अनुदान के जरिए दिव्यांगजन अपने व्यवसाय शुरू कर सकें। चाहे आप दुकान बनाना चाहें या खोखा, गुमटी, या हाथ ठेला चलाना चाहें, यह योजना आपके लिए वित्तीय बोझ को कम करती है। आइए, इस योजना के लोन और वित्तीय सहायता के विवरण को समझें:
  • दुकान निर्माण के लिए सहायता: आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 5,000 रुपये अनुदान (जो चुकाना नहीं पड़ता) और 15,000 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण शामिल है। यह राशि 110 वर्ग फीट की दुकान बनाने या नवीकरण के लिए पर्याप्त है।
  • दुकान संचालन के लिए सहायता: खोखा, गुमटी, या हाथ ठेला शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 2,500 रुपये अनुदान और 7,500 रुपये 4% ब्याज पर ऋण शामिल है। यह किराए की दुकान या छोटे व्यवसाय के लिए आदर्श है।

आसान चुकौती प्रक्रिया:

  • दुकान निर्माण: ऋण की वसूली 1 वर्ष बाद शुरू होती है, 500 रुपये प्रति त्रैमासिक किश्त के हिसाब से 30 किश्तों में। ब्याज 24 मासिक किश्तों में चुकाया जाता है।
  • दुकान संचालन: वसूली 3 महीने बाद शुरू होती है, 250 रुपये प्रति त्रैमासिक किश्त के हिसाब से 30 किश्तों में। ब्याज भी 24 मासिक किश्तों में।
  • विशेष सुविधा: आप ब्याज की पूरी राशि एकमुश्त भी चुका सकते हैं।

पारदर्शी भुगतान: स्वीकृत राशि PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
अन्य योजनाओं से तुलना: यह योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तुलना में कम ब्याज दर और छोटी राशि पर केंद्रित है, जो इसे छोटे व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ बनाती है।
उदाहरण के लिए, 2024 में गाजीपुर जिले में कई दिव्यांगजनों ने इस योजना के तहत खोखा और गुमटी शुरू की, जिससे उनकी मासिक आय में 20-30% की वृद्धि हुई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार, यह योजना 2025 में और अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएं या हेल्पलाइन 0522-2238063 पर संपर्क करें। इस योजना के साथ, आपका व्यवसाय शुरू करने का सपना अब वित्तीय बाधाओं से मुक्त है। तो, क्या आप तैयार हैं इस अवसर का लाभ उठाने के लिए?

अन्य दिव्यांग योजनाएं (Other Government Schemes for Divyang 2025)

दिव्यांग दुकान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की कई प्रेरणादायक योजनाओं में से एक है, जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यदि आप Government schemes for divyang 2025 की तलाश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई अन्य योजनाएं भी हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। ये योजनाएं वित्तीय सहायता, शिक्षा, विवाह, और पुनर्वास के लिए समर्पित हैं। नीचे कुछ प्रमुख योजनाओं का ज़िक्र किया गया है, जो दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित हैं:
  • दिव्यांग पेंशन योजना: 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर दिव्यांगजनों के लिए जीवनयापन को आसान बनाती है।
  • दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना: शादी का सपना हर किसी का होता है, और यह योजना दिव्यांगजनों को उस सपने को सच करने में मदद करती है। अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हैं, तो सरकार 15,000 रुपये से 35,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है। यह योजना न सिर्फ पैसे का सहारा देती है, बल्कि दिव्यांगजनों को समाज का हिस्सा बनने का मौका भी देती है। मिसाल के तौर पर, पिछले साल लखनऊ में कई परिवारों ने इस मदद से खुशी-खुशी शादियां कीं।
  • निःशुल्क यात्रा सुविधा: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए UDID कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • शिक्षा और प्रशिक्षण योजनाएं: दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएं और पात्रता जांचें। उदाहरण के लिए, 2024 में लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में हजारों दिव्यांगजनों ने पेंशन और शादी अनुदान योजनाओं का लाभ उठाया। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का लक्ष्य 2025 में इन योजनाओं को और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। क्या आप जानते हैं? आप एक से अधिक योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप उनकी पात्रता शर्तों को पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग पर अन्य लेख पढ़ें या हेल्पलाइन 0522-2238063 पर संपर्क करें। अपने अधिकारों का लाभ उठाएं और इन योजनाओं के साथ अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं!

Conclusion

दिव्यांग दुकान योजना यूपी 2025 उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सुनहरा अवसर है। यह योजना आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ऑनलाइन आवेदन, स्थिति जांच, और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया इसे और भी आसान बनाती है। 

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अन्य योजनाएं, जैसे पेंशन और शादी अनुदान, आपके जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। तो देर न करें! 
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दिव्यांग दुकान योजना से जुड़े FAQ

ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार, विकलांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, और गारंटर विवरण (संचालन के लिए)। फोटो 20 KB (JPEG) और PDF 80 KB से कम हों।

योजना के तहत कितना लोन मिल सकता है?

दुकान निर्माण के लिए 15,000 रुपये (4% ब्याज) + 5,000 रुपये अनुदान, और संचालन के लिए 7,500 रुपये (4% ब्याज) + 2,500 रुपये अनुदान।

इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

यह योजना साल भर चालू रहती है। जैसे ही बजट उपलब्ध होता है, आवेदन पर प्रक्रिया शुरू होती है। अभी वर्ष 2025 में इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है।

क्या बिना UDID कार्ड के आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, UDID कार्ड या न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

अगर मेरी ज़मीन नहीं है तो क्या मैं दुकान संचालन योजना में आवेदन कर सकता हूँ?

हां, आप दुकान संचालन हेतु सामग्री खरीद योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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