Ganga Kalyan Yojana कर्नाटक सरकार की एक सिंचाई सहायता योजना है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को बोरवेल, पंप सेट और बिजली कनेक्शन के लिए भारी सब्सिडी मिलती है। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग निगमों (Corporations) द्वारा चलाई जाती है। इस पोस्ट में जानेंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, पात्रता क्या है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
Ganga Kalyan Yojana 2026 — एक नज़र में
| राज्य | कर्नाटक |
| उद्देश्य | छोटे/सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल, पंप सेट व बिजली कनेक्शन सब्सिडी |
| अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विभाग | Karnataka Minorities Development Corporation (KMDC) |
| SC/ST वर्ग के लिए विभाग | Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation |
| पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग | D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corporation |
| सब्सिडी (व्यक्तिगत बोरवेल) | लगभग ₹2.25 लाख से ₹3.75-4 लाख (जिले के अनुसार) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (Seva Sindhu / KMDC पोर्टल) |
कौन सा वर्ग किस विभाग से आवेदन करेगा
यह समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गलत विभाग में आवेदन करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:
- अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध) — KMDC के ज़रिए आवेदन करें।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) — Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation के ज़रिए आवेदन करें। हाल ही में इस योजना के तहत बोरवेल देने वाले ठेकेदारों की अवधि जुलाई 2027 तक बढ़ाई गई है, यानी योजना आगे भी जारी रहेगी।
- पिछड़ा वर्ग (OBC/Backward Classes) — D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corporation के ज़रिए आवेदन करें।
सब्सिडी कितनी मिलती है
| जिला | व्यक्तिगत बोरवेल यूनिट कॉस्ट |
|---|---|
| बेंगलुरु शहरी/ग्रामीण, रामनगर, कोलार, चिक्कबल्लापुर, तुमकुर | लगभग ₹3.75 लाख (कुछ श्रेणियों में ₹4 लाख तक) |
| बाकी सभी जिले | लगभग ₹2.25 लाख |
यह पूरी राशि सब्सिडी के रूप में मिलती है यानी किसान को वापस नहीं चुकानी होती (कुछ श्रेणियों में एक छोटा सा हिस्सा 4% ब्याज दर पर लोन के रूप में भी हो सकता है)। सामूहिक (Group) बोरवेल और Lift Irrigation के लिए अलग यूनिट कॉस्ट तय है।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक कर्नाटक का मूल निवासी हो।
- छोटा/सीमांत किसान हो — ज़्यादातर जिलों में न्यूनतम 1-2 एकड़ से अधिकतम 5 एकड़ तक सूखी ज़मीन होनी चाहिए (जिलेवार अलग-अलग)।
- अपनी श्रेणी (अल्पसंख्यक/SC-ST/पिछड़ा वर्ग) के अनुसार संबंधित विभाग के आय-सीमा मानदंड को पूरा करता हो — यह सीमा हर वर्ग में अलग होती है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग की ताज़ा सूचना ज़रूर देख लें।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- नवीनतम RTC (जमीन का रिकॉर्ड)
- बैंक पासबुक की प्रति
- भू-राजस्व भुगतान की रसीद
- स्व-घोषणा पत्र
Online Apply कैसे करें
- अपनी श्रेणी के अनुसार संबंधित पोर्टल (KMDC / Seva Sindhu / OAMS) पर जाएं — लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।
- मोबाइल नंबर से रजिस्टर/लॉगिन करें और OTP से वेरिफाई करें।
- Ganga Kalyan Yojana का चयन करें और आवेदन फॉर्म खोलें।
- व्यक्तिगत और ज़मीन से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें।
- सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म को दोबारा जांचकर Submit करें।
- आवेदन जांच के बाद अधिकारी खेत का फील्ड इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे देखें
- Seva Sindhu पोर्टल पर जाएं।
- Track Your Status पर क्लिक करें।
- अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें और सर्च करें।
- आवेदन की मौजूदा स्थिति दिख जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
| KMDC आधिकारिक पेज (अल्पसंख्यक वर्ग) | यहाँ क्लिक करें |
| Seva Sindhu (आवेदन स्थिति ट्रैक करें) | यहाँ क्लिक करें |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. Ganga Kalyan Yojana किसके लिए है?
यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिन्हें उनकी श्रेणी (अल्पसंख्यक, SC/ST, पिछड़ा वर्ग) के अनुसार अलग-अलग विभागों के ज़रिए सिंचाई सब्सिडी दी जाती है।
Q2. सब्सिडी कितनी मिलती है?
व्यक्तिगत बोरवेल के लिए जिले के अनुसार लगभग ₹2.25 लाख से ₹4 लाख तक की सहायता मिलती है। सामूहिक और Lift Irrigation प्रोजेक्ट के लिए राशि अलग होती है।
Q3. आवेदन कहां करें?
अपनी श्रेणी के अनुसार KMDC, Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation या D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corporation के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
Q4. क्या यह योजना अभी भी चालू है?
हां, हाल ही में इस योजना के तहत बोरवेल देने वाले ठेकेदारों की अवधि जुलाई 2027 तक बढ़ाई गई है, यानी योजना जारी रहने वाली है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। सब्सिडी राशि, आय सीमा और पात्रता संबंधित विभाग की अधिसूचना के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जांच लें।
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