UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: Online Registration Status Check

YOUR DT SEVA
0
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2025 की ताजा अपडेट के अनुसार, अब इस योजना के तहत दुर्घटना के 6 महीने (180 दिन) के भीतर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिससे किसानों को पहले की तुलना में अधिक समय और सुविधा मिलेगी। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और Krishak Durghatna Yojana 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सरल और विस्तृत रूप में साझा करेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ₹5 लाख की आर्थिक मदद

    मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना क्या है

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2019 में शुरू की गई थी और जनवरी 2020 से लागू हुई। यह योजना उन किसानों के लिए है जो खेती या उससे संबंधित कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। योजना के तहत, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹5 लाख तक, आंशिक विकलांगता में ₹2 लाख तक, और चिकित्सा खर्च के लिए ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

    यह योजना किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट से उबारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। 2025 अपडेट के अनुसार, अब आवेदन की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है, जिससे अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पॉडकास्ट - उत्तर प्रदेश

    अगर आप पढ़ने की बजाय सुनना पसंद करते हैं, तो नीचे दिया गया हमारा ऑडियो पॉडकास्ट जरूर सुनें। इसमें Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के बारे में आसान भाषा में पूरी जानकारी दी गई है। नीचे दिए गए बटन से कण्ट्रोल करें सुने या बंद करें

    Kisan Karj Mafi List - अपना नाम सूची में है या नहीं जानें

    PM कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन | सोलर पंप सब्सिडी पाएं

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना मुख्य बिंदु

    योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2025
    शुरू की गयी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
    कब शुरू की गयी वर्ष 2019 में
    योजना के लाभ मृत्यु लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ, आंशिक विकलांगता लाभ, चिकित्सा खर्च लाभ
    योजना का उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
    मुआवजा राशि मृत्यु: ₹5 लाख तक, स्थायी विकलांगता: ₹4 लाख तक, आंशिक विकलांगता: ₹2 लाख तक, चिकित्सा खर्च: ₹1 लाख तक
    लाभार्थी उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य के गरीब किसान
    आवेदन की समय सीमा दुर्घटना के 6 महीने (180 दिन) के भीतर
    आधिकारिक वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और (https://bor.up.nic.in/)

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य करने वाले किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वाले किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    • दुर्घटनाग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
    • कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना
    • किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना
    • किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
    • ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता को कम करना

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के समय वित्तीय मदद का विवरण (Durghatna Kalyan Yojana Benefits)

    • मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में ₹5 लाख रुपये की सहायता.
    • दोनों हाथ, पैर अथवा आंखों की क्षति हो जाने पर ₹5 लाख रुपये की सहायता.
    • एक हाथ तथा एक पैर की क्षति हो जाने पर ₹5 लाख रुपये की सहायता.
    • योजना का लाभ उठाने की उम्र 18 से 70 वर्ष के मध्य होना चाहिए.
    • परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु या विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी ₹5 लाख प्रदान करेगी.
    • दुर्घटना के इलाज के लिए ₹2.5 लाख तक की सहायता और आवश्यकता के मुताबिक ₹1 लाख अतिरिक्त सहायता.
    • राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा.
    • खुद की जमीन न होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।
    • भुलेख निर्गत खतौनी में दर्ज खातेदार/सह खातेदार जिनके परिवार के किसी सदस्य को दुर्घटना का शिकार हो उन्हें भी लाभ मिलेगा।
    • अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार ₹1.75 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता।

     प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद का विवरण

    विवरण राशि
    मृत्यु लाभ ₹5 लाख तक
    स्थायी विकलांगता लाभ ₹4 लाख तक
    आंशिक विकलांगता लाभ ₹2 लाख तक
    चिकित्सा खर्च लाभ ₹1 लाख तक

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पात्रता

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है:
    • किसान यूपी राज्य का मूल निवासी हो।
    • आवेदक किसान होना चाहिए और सक्रिय रूप से कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए।
    • दुर्घटना के समय आवेदक का कृषि कार्य में होना अनिवार्य है।
    • आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
    • किसान की उम्र 18 से 70 साल के मध्य हो 
    • आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।
    • मृत्यु की स्थिति में परिवार (माता-पिता, पत्नी, बच्चे) को मुआवजा मिलेगा।
    • भूमिहीन किसान भी पात्र हैं।
    • आवेदक को राज्य सरकार के पास पंजीकृत होना चाहिए।
    • आवेदक ने किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
    इन सभी शर्तों का पालन करके ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजा राशि प्राप्त की जा सकती है।

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवश्यक दस्तावेज

    कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004 में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
    1. किसान का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
    2. भूमि स्वामित्व दस्तावेज
    3. दुर्घटना रिपोर्ट
    4. आवेदक का आधार कार्ड
    5. विकलांगता के मामले में मेडिकल सर्टिफिकेट
    6. बैंक खाता पासबुक
    7. कृषक की फोटो
    8. मोबाइल नम्बर 
    9. दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो
    10. प्रतिभूति का प्रारूप
    11. मृतक के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
    12. तहसील से प्राप्त खतौनी की प्रमाणित प्रति
    13. प्रमाणित खतौनी की प्रति
    14. बटाईदार हेतु कोई एक प्रमाण पत्र
    15. मृत्यु प्रमाण पत्र (म्रत्यु की स्थति में)
    16. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा (जहां पोस्टमार्टम संभव नहीं है)
    इन दस्तावेजों को सही तरीके से भरकर जमा करना अनिवार्य है ताकि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो सके।

    रुकी हुई PM Kisan किस्तें? बैंक से री-वैलिडेशन कर पाएं राशि

    UP CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएं:

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत निम्नलिखित दुर्घटनाएँ कवर की जाती हैं:
    • खेत में काम करते समय दुर्घटना: इसमें कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना शामिल है, जैसे कि मशीन से चोट लगना, जानवरों द्वारा हमला, गिरना, बिजली का झटका लगना, आदि।
    • खेत जाते या आते समय सड़क दुर्घटना: यदि किसान खेत जाते या आते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसे योजना का लाभ मिलता है।
    • आग लगने से दुर्घटना: यदि किसान की फसल या खलिहान में आग लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।
    • जंगली जानवरों द्वारा हमला: यदि किसान पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।
    • बिजली करंट से दुर्घटना: यदि किसान खेतों में बिजली के तारों या उपकरणों के संपर्क में आने से घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।

    अतिरिक्त दुर्घटनाएँ जो योजना में शामिल हैं:

    1. बिजली गिरने से
    2. बाढ़ में बह जाने से
    3. भूस्खलन के कारण
    4. वृक्ष गिर जाना: वृक्ष गिरने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
    5. आतंकवादी हमला: आतंकवादी हमले में घायल हो जाना या मृत्यु होना।
    6. लूट-पाट में हुई हत्या: लूट-पाट के दौरान किसान की हत्या होना।
    7. चेम्बर में गिरने के कारण: चेम्बर या गड्ढे में गिरने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
    8. मकान के नीचे दबने की घटना: मकान के गिरने से दबने की दुर्घटना जिससे किसान की मृत्यु या चोट लगना।
    9. आग में जलने से: आग में जलने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
    10. जीव-जंतु के काटने से: जहरीले जीव-जंतु जैसे सांप, बिच्छू, आदि के काटने से होने वाली दुर्घटनाएँ।
    इन सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि किसानों को दुर्घटना की स्थिति में उचित सहायता मिल सके।

    Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form Pdf : डाउनलोड करें

    ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले, आपको अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से, आप आसानी से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर, आप इस पोस्ट में दिए गए "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ₹5 लाख सहायता, 6 महीने तक आवेदन करें
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Pdf Form Up Download
    UP CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश  Pdf Download

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं: ऑफलाइन और ऑनलाइन। यहाँ हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आसान और सरल भाषा में समझा रहे हैं।

    ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

    1. जनसेवा केंद्र पर जाएं: 

    आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।

    2. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें: 

    जनसेवा केंद्र संचालक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन करें। इसके लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

    Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form | ₹5 लाख की आर्थिक मदद

    3. फॉर्म भरने का विकल्प चुनें: 

    ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में फॉर्म भरने के दो तरह के विकल्प होते हैं:
    • मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र
    यह फॉर्म उन आवेदकों के लिए है जिनकी खेती के दौरान दुर्घटना में आंशिक रूप से चोट लगी है और वे जिन्दा हैं।
    • मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र 
    यह फॉर्म उन आवेदकों के लिए है जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।

    4. आवेदन फॉर्म भरें: 

    अपने अनुसार सही विकल्प पर क्लिक करें इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें निम्नलिखित विवरण भरें:

    Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form | ₹5 लाख की आर्थिक मदद

    दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण:

    • नाम
    • पिता/पति का नाम
    • जन्मतिथि

    दावाकर्ता का विवरण:

    • नाम
    • पिता/पति का नाम
    • मोबाइल नम्बर
    • दावाकर्ता से संबंध
    • बैंक का नाम
    • खाता संख्या
    • IFSC कोड
    • आधार संख्या
    • पता एवं व्यवसाय

    दुर्घटना का विवरण:

    • दुर्घटना का कारण
    • दुर्घटना तिथि एवं समय
    • दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण
    • यदि मंडी समिति के वार्ड / सब वार्ड के परिसर में दुर्घटना हुई है तो उसका विवरण
    • दुर्घटना का प्रकार
    • चिकित्सा का विवरण

    5. दस्तावेज अपलोड करें: 

    अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज की साइज़ व फोर्मेट [केवल .jpg, .jpeg, .png, .pdf], [कृषक की फोटो: अधिकतम साइज 50 KB], [संलग्नक: अधिकतम साइज 100 KB], [अनिवार्य संलग्नक: कृषक की फोटो, दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो, प्रतिभूति का प्रारूप] सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

    6. आवेदन को सबमिट करें: 

    "दर्ज करें" पर क्लिक कर आवेदन को सबमिट करें। और भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद का प्रिंटआउट लें।

    इस प्रकार आप Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form भर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी कृषि कार्यालय में जा सकते हैं।

    Krishak Durghatna Claim Status Check Karen

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
    Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form | ₹5 लाख की आर्थिक मदद

    • अब, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को दर्ज करें और "OTP भेजें" पर क्लिक करें।
    • आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करें और सत्यापित करें।
    • सत्यापन के बाद, आप सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे।
    • लॉग इन होने के बाद, आपको अपने आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प मिलेगा।
    • इसके अलावा आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (आनलाइन आवेदन की स्थिति) देखने के लिए इसी वेबसाइट पर दिए आवेदन की स्थति जाने विकल्प पर क्लिक कर डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ आप mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana status एप्प्लिकेशन नम्बर से देख सकते हैं  इस पेज पर।
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ₹5 लाख सहायता, 6 महीने तक आवेदन करें

    इन सरल चरणों का पालन करके आप आसानी से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो कृपया अपने हल्का लेखपाल या कृषि विभाग  से संपर्क कर सकते हैं।

    नवीनतम अपडेट: 6 महीने तक आवेदन की सुविधा

    मई 2025 की खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने (180 दिन) कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 6 महीने के भीतर आने वाले आवेदनों को खारिज नहीं किया जाएगा। यह बदलाव उन शिकायतों के जवाब में किया गया है, जिसमें 3 महीने के बाद आवेदन खारिज हो रहे थे। अब किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे प्रक्रिया और भी सुगम हो जाएगी।
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ₹5 लाख सहायता, 6 महीने तक आवेदन करें

    कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ तुलना और टिप्स

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अन्य सरकारी योजनाओं (जैसे PM Kisan Samman Nidhi, Kisan Karj Mafi, या PM Kusum Yojana) से अलग है, क्योंकि यह विशेष रूप से कृषि दुर्घटनाओं पर केंद्रित है। यहाँ इस योजना को अन्य योजनाओं से तुलना और इसे अधिकतम लाभ उठाने के टिप्स दिए गए हैं:

    Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana vs अन्य योजनाएँ

    विशेषता Krishak Durghatna Yojana PM Kisan Samman Nidhi PM Kusum Yojana Kisan Karj Mafi
    उद्देश्य दुर्घटना में आर्थिक सहायता नियमित आय सहायता सौर पंप सब्सिडी कर्ज माफी
    लाभ राशि ₹5 लाख तक ₹6,000 प्रति वर्ष सब्सिडी (30-60%) कर्ज माफी (₹1 लाख तक)
    लाभार्थी दुर्घटनाग्रस्त किसान सभी छोटे/सीमांत किसान सौर पंप चाहने वाले कर्जदार किसान
    आवेदन समय सीमा 6 महीने सालाना परियोजना आधारित समय-सीमित
    विशेषता दुर्घटना-विशिष्ट आय सहायता पर्यावरण-अनुकूल कर्ज राहत

    कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का अधिकतम लाभ उठाने के टिप्स

    • तुरंत दस्तावेज तैयार करें: दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और अन्य दस्तावेज इकट्ठा करें। 6 महीने की नई समय सीमा का लाभ उठाएँ, लेकिन देरी न करें।
    • डिजिटल जागरूकता: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नियमित अपडेट चेक करें। UP Farmer Accident Scheme 2025 की नई सुविधाओं को समझें।
    • स्थानीय सहायता: जनसेवा केंद्र या हल्का लेखपाल से मुफ्त सहायता लें। कई बार स्थानीय अधिकारी फॉर्म भरने में मदद करते हैं।
    • सामुदायिक जागरूकता: अपने गाँव में Krishak Durghatna Yojana Awareness Campaign शुरू करें। WhatsApp और Telegram ग्रुप्स के माध्यम से जानकारी साझा करें।
    • क्लेम ट्रैकिंग: आवेदन के बाद नियमित रूप से bor.up.nic.in पर Krishak Durghatna Claim Status चेक करें।
    • अन्य योजनाओं का लाभ: PM Kisan e-KYC 2025 और Kisan Karj Mafi List 2025 की स्थिति जाँचें, ताकि आप एक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें।
    • सुरक्षा उपाय: खेत में मशीनरी और बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें, ताकि दुर्घटनाएँ कम हों।

    निष्कर्ष:

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उन परिवारों के लिए जीवन रक्षक सहारा है, जिन परिवारों के मुखिया की खेती के दौरान दुर्घटना हो जाती है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा का एहसास दिलाती है। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form भरना बेहद सरल और परेशानी मुक्त है।

    प्रिय पाठकों, यदि आपने इस योजना का लाभ उठाया है या इसके बारे में कोई अनुभव है, तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसके अलावा, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने किसान मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा। 

    योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    1. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि यह राज्य सरकार के दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

    2. क्या एक से अधिक दुर्घटनाओं के लिए दावा किया जा सकता है?

    नहीं, एक से अधिक दुर्घटनाओं के लिए दावा संभव नहीं है। यह योजना केवल उस विशिष्ट दुर्घटना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें किसान को चोट, विकलांगता, या मृत्यु का सामना करना पड़ा हो।

    3. योजना के तहत किस प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया जाता है?

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया जाता है:
    • खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाएं
    • मशीनरी या उपकरणों के उपयोग के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं
    • पशुओं के हमले से होने वाली दुर्घटनाएं
    • प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

    4. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई समस्या आने पर किससे संपर्क करें?

    यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कोई समस्या आती है, तो आप अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई?

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसके बाद, योजना को जनवरी 2020 में लागू किया गया।

    इन्हे भी पढ़ें

    कृषक विद्युत बिल माफी योजना 

    पीएम कुसुम योजना सब्सिडी पर सौर पंप

    किसान सम्मान निधि लाभार्थी सूची


    एक टिप्पणी भेजें

    0टिप्पणियाँ

    एक टिप्पणी भेजें (0)

    #buttons=(Accept !) #days=(20)

    Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
    Accept !