भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY 2.0) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹5,000 और दूसरी बार बेटी होने पर ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सरकार प्रथम गर्भ पर इस राशि को बढ़ाकर ₹8,000 करने पर विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में स्वीकृत राशि ₹5,000/₹6,000 ही है।
यदि आप PMMVY online registration करना चाहते हैं या matru vandana yojana form भरने की जानकारी चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपको स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी, पात्रता, दस्तावेज़, और PMMVY 2.0 की पूरी प्रक्रिया प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY 2.0) क्या है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY 2.0) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सीधी वित्तीय सहायता (DBT) प्रदान करना है।
- यह योजना मूल रूप से 19 जनवरी 2010 को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में शुरू हुई थी और 1 जनवरी 2017 में इसका नाम बदलकर PMMVY कर दिया गया।
- PMMVY 2.0 (2023 से) के तहत योजना को अधिक व्यापक बनाया गया है। अब पहली संतान के साथ-साथ दूसरी संतान लड़की होने पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इसका मुख्य लक्ष्य, कार्यशील महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले वेतन नुकसान की आंशिक भरपाई करना है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लाभ (Benefits of the Pmmvy)
- ₹5000 की वित्तीय सहायता 3 किश्तों में दी जाती है, गर्भावस्था के पंजीकरण और प्रसव के बाद।
- पैसा महिला के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण, किया जाता है।
- इस योजना से महिला की स्वास्थ्य जांच, की जाती है जिसमे एनीमिया, रक्तचाप, और वजन की जांच आदि शामिल हैं।
- पोषण संबंधी शिक्षा, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान स्वस्थ आहार की जानकारी महिला को आंगनवाडी द्वारा दी जाती है।
- लिंग चयनानुपात को बेहतर बनाना।
- मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी, लाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने शिशु की बेहतर देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
PMMVY 2.0 के तहत वित्तीय सहायता सीधे महिला के बैंक खाते में आधार-आधारित DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
| संतान | राशि (रुपए) | किश्तें | शर्तें |
|---|---|---|---|
| प्रथम संतान | ₹5,000 | 3 किश्तों में | गर्भावस्था के पंजीकरण, एक प्रसवपूर्व जांच, और शिशु के जन्म/पहला टीका पूरा होने पर। |
| दूसरी संतान (केवल लड़की) | ₹6,000 | 2 किश्तों में | दूसरी संतान का जन्म लड़की के रूप में होना चाहिए और सभी शर्तें (पंजीकरण, जाँच, टीकाकरण) पूरी होनी चाहिए। |
₹8,000 की राशि पर स्पष्टीकरण: कुछ मीडिया रिपोर्टों और सरकारी चर्चाओं में प्रथम संतान पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹8,000 करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, वर्तमान में आधिकारिक तौर पर लाभार्थी को ₹5,000 (प्रथम संतान) या ₹6,000 (दूसरी बेटी) ही दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए पात्रता (Eligibility for the Pmmvy)
PMMVY 2.0 के लिए पात्रता मानदंड लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आयु: आवेदन करने वाली महिला की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी: आवेदक केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
- पहचान: महिला का बैंक खाता/डाकघर खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- गर्भावस्था/बच्चा: लाभ पहली या दूसरी संतान तक सीमित है (दूसरी संतान केवल लड़की होने पर)।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Me Kya Kya Document Chahiye
पीएमएमवीवाई के लिए आवेदन करते समय, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:- आधार कार्ड: अनिवार्य।
- बैंक खाता विवरण: लाभार्थी राशि के लिए।
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र: स्वास्थ्य संस्थान से जारी किया गया।
- प्रसव प्रमाण पत्र: प्रसव के बाद।
- यदि तीसरी क़िस्त के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Registration Online कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)
PMMVY के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आसान और सुविधाजनक है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ सबसे पहले आपको PMMVY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर जाना होगा।
चरण 2: सिटीजन लॉग इन वेबसाइट के होम पेज पर "सिटीजन लॉग इन" ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Verify' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: OTP और KYC
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करें।
- इसके बाद, आपको 'AadhaarFaceRD' ऐप का उपयोग करके Face-Authentication के माध्यम से अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह ऑनलाइन आवेदन के लिए अनिवार्य है।
चरण 4: PMMVY फॉर्म भरें
- अकाउंट में लॉग इन करने के बाद, 'रजिस्ट्रेशन फॉर्म' में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, राज्य, जिला, LMP (Last Menstrual Period) तिथि, आदि भरें।
- अपने आवश्यक दस्तावेज़ों (आधार, गर्भावस्था प्रमाण पत्र) को अपलोड करें।
- अंत में, "Submit" बटन पर क्लिक करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Status Check
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा या आवेदन की स्थति देखने के लिए वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर जाएं।
- अपना आवेदन लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद "पेमेंट स्टेटस चेक" या "आवेदन की स्थति देखें" विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या दर्ज करें।
- "स्टेटस चेक" बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप आवेदन की स्थति को घर बैठे ही चेक कर सकते हैं।
- यदि आपके खाते में पेमेंट भेज दिया गया होगा, तो राशि सहित भेजी जाने वाली तारीख दिख जाएगी।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Beneficiary List
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की अभी कोई लाभार्थी सूची जारी नही की जाती है आप अपने आवेदन की स्थति देख सकते है और यह जान सकते हैं आपका आवेदन अप्रूव हुआ या नही क्योंकि अभी लिस्ट तक सीधे तौर पर पहुँचना संभव नहीं है। ऐसा गोपनीयता संबंधी चिंताओं और डेटा सुरक्षा नियमों के कारण है। यदि किसी प्रकार की सूची जारी होती है तो आप ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर (FAQ)
- PMMVY में कितने पैसे मिलते हैं?
वर्तमान में (PMMVY 2.0) प्रथम बच्चे पर ₹5,000 और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ₹6,000 प्रदान किए जाते हैं।
- PMMVY 2.0 कब लागू हुई?
PMMVY को 1 जनवरी 2017 में लागू किया गया था। इसका व्यापक संस्करण PMMVY 2.0 वर्ष 2023 में शुरू हुआ।
- नया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने PMMVY और पोषण अभियान के लिए नया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1515 निर्धारित किया है, जो शीघ्र ही चालू होगा।
- योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
वे महिलाएँ जो केंद्र या राज्य सरकार के विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से कार्यरत हैं, वे इस योजना की पात्र नहीं हैं।
निष्कर्ष
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