यूपी कृषि यंत्र बुकिंग ऑनलाइन: अनुदान और टोकन प्रक्रिया | UP Agriculture

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर! यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2025 के तहत, सरकार ने आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान की सुविधा शुरू की है, जिससे खेती को और अधिक किफायती और उत्पादक बनाया जा सकता है। चाहे आप ट्रैक्टर, रोटावेटर, कृषि ड्रोन, या सोलर पंप खरीदना चाहते हों, यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन बुकिंग और टोकन जनरेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको कृषि यंत्र बुकिंग ऑनलाइन, टोकन जनरेशन, और ई-लॉटरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही, हम यह भी बताएंगे कि आप अपने किसान पंजीकरण स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं और इस योजना का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और खेती को आधुनिक बनाना चाहते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है!
यूपी कृषि यंत्र बुकिंग ऑनलाइन: अनुदान और टोकन प्रक्रिया | UP Agriculture

यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2025: एक नजर

उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत शुरू की गई कृषि यंत्रीकरण योजना का मकसद किसानों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के जरिए, किसान ट्रैक्टर, ड्रोन, रोटावेटर, थ्रेशर, और सोलर पंप जैसे उपकरणों पर 50% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल बड़े किसानों, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से यंत्र किराए पर ले सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in और agridarshan.up.gov.in पर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किन योजनाओं के तहत मिलेगा लाभ?

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश किसानों को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रहा है:
  • सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना
  • प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेज्ड्यू योजना
  • एन०एफ०एस०एम० (NFSM)
  • नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (तिलहन)
  • त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
इन योजनाओं के अंतर्गत, किसान विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कृषक ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना, हाई टेक हब् फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक यंत्रों आदि पर सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों पर बुकिंग की जा सकती है?

विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख कृषि यंत्र इस प्रकार हैं:
  • पोटैटो डिगर
  • हैरो
  • कल्टीवेटर
  • पावर चैफ कटर
  • स्ट्रा रीपर
  • रोटावेटर
  • कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस०एम०एस०
  • किसान ड्रोन
  • फार्म मशीनरी बैंक
  • कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं हाई टेक हब् फॉर कस्टम हायरिंग
  • बेलर
  • हे-रेक
  • रीपर कम बाइण्डर
  • सुपर सीडर

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यूपी कृषि यंत्र बुकिंग योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • आपको उत्तर प्रदेश का निवासी और पंजीकृत किसान होना चाहिए।
  • आपके पास आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • सहकारी समितियाँ, Farmer Producer Organizations (FPO), और Self-Help Groups (SHG) भी आवेदन कर सकते हैं।
  • एक परिवार से प्रति वित्तीय वर्ष केवल एक व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।

इन शर्तों को पूरा करने के बाद, आप यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर अपनी बुकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपका किसान पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो पहले पंजीकरण पूरा करें।

यूपी कृषि यंत्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

यूपी कृषि यंत्र बुकिंग के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज आपकी पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
  • बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज, जैसे खतौनी या LPC रसीद

इन दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही हों, ताकि सत्यापन में कोई परेशानी न हो।

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यूपी कृषि यंत्र बुकिंग की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

यूपी कृषि यंत्र बुकिंग ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। नीचे इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है, ताकि आप आसानी से आवेदन कर सकें:

यूपी कृषि यंत्र बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

पहला कदम, आधिकारिक पोर्टल पर जाएँउत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ या https://agridarshan.up.gov.in/ पर जाएँ। होमपेज पर "किसान कॉर्नर" सेक्शन में "यंत्र बुकिंग प्रारंभ" का विकल्प चुनें।

यूपी कृषि यंत्र बुकिंग ऑनलाइन: अनुदान और टोकन प्रक्रिया | UP Agriculture

यूपी कृषि यंत्र पंजीकरण और लॉगिन:

दूसरा कदम, पंजीकरण और लॉगिन। यदि आपने पहले से किसान पंजीकरण नहीं किया है, तो पोर्टल पर "नया पंजीकरण" विकल्प चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता विवरण देना होगा। पंजीकरण के बाद, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए लॉगिन करें।

यंत्र का चयन और टोकन जनरेशन:

तीसरा कदम, यंत्र का चयन और टोकन जनरेशन। लॉगिन करने के बाद, आपको उपलब्ध यंत्रों की सूची दिखाई देगी, जैसे कि कृषि ड्रोन, रोटावेटर, थ्रेशर, या सोलर पंप। अपनी जरूरत के अनुसार यंत्र चुनें। इसके बाद, टोकन जनरेट करने के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। यदि अनुदान राशि ₹10,001 से ₹1 लाख तक है, तो ₹2500 जमा करें। अगर अनुदान ₹1 लाख से अधिक है, तो ₹5000 जमा करें। यह राशि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा की जा सकती है।

ई-लॉटर से चयन

चौथा कदम, ई-लॉटरी और चयन। यदि किसी यंत्र के लिए आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होती है, तो जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में ई-लॉटरी आयोजित की जाती है। लॉटरी के बाद, चयनित किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए सूचित किया जाता है।

लाभार्थी चयन की प्रक्रिया:

  • यदि निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी होगी।
  • ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से दी जाएगी।
  • ई-लॉटरी में चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।

यंत्र खरीद बिल अपलोड करें:

पाँचवाँ कदम, यंत्र खरीद और बिल अपलोड। चयन होने के बाद, आपको यंत्र खरीदने के लिए एक निश्चित समयसीमा दी जाएगी। ₹10,000 तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 10 दिनों के भीतर और अन्य यंत्रों के लिए 30-45 दिनों के भीतर बिल और यंत्र की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करें।

यंत्र क्रय और दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा:

लाभार्थी चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु यह समय सीमा 45 दिन होगी।

यूपी कृषि यंत्र सत्यापन और अनुदान:

अंतिम कदम, सत्यापन और अनुदान। जिला उप कृषि निदेशक द्वारा आपके दस्तावेजों और यंत्र का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद, अनुदान राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

टोकन मनी और रिफंड

  • ₹2500: ₹10,001 से ₹1 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए।
  • ₹5000: ₹1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए।
  • यदि आप ई-लॉटरी में चयनित नहीं होते, तो जमानत राशि 6 महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी।

यदि आपका चयन ई-लॉटरी में नहीं होता, तो आपकी जमानत राशि 6 महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी।

 कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग के लिए महत्वपूर्ण बातें:

  • बुकिंग के लिए किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है, जिस पर ओटीपी (OTP) आएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आप स्वयं अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं।
  • आवेदक एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकता है, जो स्वयं या परिवार के रक्त संबंधी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधू) का होना चाहिए। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी।
  • एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए ही अनुदान अनुमन्य होगा। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। किसी यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के पांच वर्ष बाद ही उस यंत्र पर पुनः अनुदान मिल सकेगा। फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर पुनः अनुदान दस वर्ष बाद अनुमन्य होगा।
  • एक कृषक परिवार को प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेज्ड्यू योजना के अंतर्गत एक या एक से अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना में भी किसी यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के पांच वर्ष बाद ही पुनः अनुदान मिल सकेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर पर पुनः अनुदान दस वर्ष बाद अनुमन्य होगा।
  • सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत रु 10 लाख), हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग (परियोजना लागत रु 100 लाख) पर अधिकतम 40% अनुदान देय है। फार्म मशीनरी बैंक (परियोजना लागत रु 10 लाख) एवं इन-सीटू योजना की कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत रु 30 लाख) पर अधिकतम 80% अनुदान देय है।
  • किसान ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों के क्रय के लिए कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी अर्ह होंगे। किसान ड्रोन खरीदने पर यंत्रों के मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रु 5 लाख (जो भी कम हो) देय होगा। एफ०पी०ओ० को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण खरीदने पर यंत्रों के मूल्य का 40% अथवा अधिकतम रु 4 लाख (जो भी कम हो) देय होगा।
  • कस्टम हायरिंग सेंटर / हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग / फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र के किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बांड भी भरना होगा।
  • योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक, स्वयं सहायता समूह (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों तथा एफ०पी०ओ० लाभार्थी होंगे।
  • हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग / फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) का विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व कंपनी/सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत, विभाग के एफ०पी०ओ० शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है।

किसान पंजीकरण स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपने पहले से किसान पंजीकरण कर लिया है और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहले, http://upagriculture.com पर जाएँ और "किसान सहायता" सेक्शन में जाएँ। यहाँ आपको अपनी पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, या बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बाद, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे सत्यापित करने के बाद आपका UP Agriculture Status स्क्रीन पर दिखाई देगा।

बुकिंग धनराशि:

आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
  • रु 10001 से रु 100000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु 2500 होगी।
  • रु 100000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु 5000 होगी।
  • लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।

प्रमुख कृषि यंत्र और अनुदान की जानकारी

यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कई प्रकार के यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख यंत्रों और उनके अनुदान की जानकारी दी गई है:

  • कृषि ड्रोन: कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी के लिए, 50% तक अनुदान।
  • रोटावेटर: खेत की जुताई के लिए, ₹10,000 से ₹1 लाख तक अनुदान।
  • कंबाइन हार्वेस्टर: फसल कटाई के लिए, 50% तक अनुदान।
  • सोलर पंप: ऊर्जा-कुशल सिंचाई के लिए, ₹10,000 तक अनुदान।
  • थ्रेशर: अनाज को दाने अलग करने के लिए, ₹10,000 से ₹1 लाख तक अनुदान।

इन यंत्रों के अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो छोटे किसानों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराते हैं।

यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल की अन्य उपयोगी सेवाएँ

www.agriculture.up.gov.in न केवल यंत्र बुकिंग के लिए है, बल्कि यह किसानों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर उपलब्ध कुछ प्रमुख सेवाएँ इस प्रकार हैं:

  • किसान पंजीकरण: नए किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्टेटस चेक।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: ₹6,000 वार्षिक सहायता की जानकारी और आवेदन।
  • सोलर योजना: सोलर पंप और अन्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों पर अनुदान।
  • कृषि डेटा और रिपोर्ट: योजनाओं और ब्लॉक-स्तरीय जानकारी।
  • हेल्पलाइन और शिकायत निवारण: त्वरित सहायता के लिए ऑनलाइन और फोन सपोर्ट।

इसके अलावा, यूपी कृषि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो किसानों को सभी सेवाओं तक मोबाइल के जरिए पहुंच प्रदान करता है।

कृषि यंत्र और अनुदान हेतु अन्य महत्वपूर्ण बातें:

  • किसानों को निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंटरी में से ही खरीदना होगा।
  • निर्धारित समयावधि में यंत्र क्रय कर बिल अपलोड न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा और प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा।
  • कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किया जाना अनिवार्य है, तभी अनुदान का भुगतान किया जाएगा। अशिक्षित किसान अपने परिवार के रक्त संबंधियों के खाते से भुगतान कर सकते हैं।
  • चयन की तिथि से पहले खरीदे गए कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।
  • अनुदान राशि समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

निष्कर्ष

यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2025 उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो आधुनिक यंत्रों के साथ खेती को अधिक उत्पादक और किफायती बनाता है। यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग और टोकन जनरेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि हर किसान इसका लाभ उठा सके। अगर आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी www.agriculture.up.gov.in या agridarshan.up.gov.in पर जाएँ, अपना किसान पंजीकरण पूरा करें, और बुकिंग शुरू होने का इंतजार करें।

जरूरी सेवाएं और अपडेट – हर किसान को जानना चाहिए:

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