उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती को आधुनिक और लाभप्रद बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2026 के अंतर्गत, अब किसान अपनी पसंद के आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कृषि ड्रोन और सोलर पंप पर भारी सब्सिडी (अनुदान) प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना है। यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल के माध्यम से अब टोकन जनरेशन और यंत्रों की बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। इस लेख में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ई-लॉटरी की प्रक्रिया क्या है और किन यंत्रों पर कितना अनुदान मिल रहा है।
यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2026: एक नजर
यह योजना उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसके तहत छोटे, सीमांत और बड़े किसानों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (SHG) को भी शामिल किया गया है।
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विवरण |
जानकारी |
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योजना का नाम |
यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2026 |
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संचालक विभाग |
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश |
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अनुदान की राशि |
यंत्रों के मूल्य का 40% से 80% तक |
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लाभार्थी |
यूपी के पंजीकृत किसान, FPO, SHG |
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आधिकारिक वेबसाइट |
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरणों को शामिल किया गया है:
- हैवी मशीनरी: कम्बाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर, पोटैटो डिगर।
- बुवाई एवं जुताई: रोटावेटर, कल्टीवेटर, सुपर सीडर, हैरो।
- तकनीकी यंत्र: कृषि ड्रोन (50% या अधिकतम 5 लाख तक अनुदान)।
- सिंचाई एवं अन्य: सोलर पंप, पावर चैफ कटर, थ्रेशर, बेलर।
- सामूहिक बैंक: फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं:
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पंजीकरण: किसान का 'पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल' पर पंजीकरण अनिवार्य है।
- आधार लिंक: मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- जमीन के कागज: खतौनी या LPC की प्रति।
- प्रति परिवार नियम: एक वित्तीय वर्ष में परिवार का केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।
यूपी कृषि यंत्र बुकिंग 2026: ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें
सबसे पहले, agridarshan.up.gov.in पर जाएं। 'किसान लॉगिन' पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके लॉगिन करें। अगर आपका पंजीकरण नहीं है, तो पहले 'नया पंजीकरण' करें।
चरण 2: यंत्र चयन और बुकिंग शुरू करें
लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर 'यंत्र बुकिंग' या 'नई बुकिंग' का विकल्प चुनें। आपके सामने विभिन्न योजनाओं (जैसे- SMAM, फसल अवशेष प्रबंधन) के तहत उपलब्ध यंत्रों की सूची दिखेगी। अपनी जरूरत के अनुसार यंत्र चुनें।
चरण 3: बुकिंग टोकन (जमानत राशि) जमा करें
यंत्र चुनने के बाद, बुकिंग टोकन/जमानत राशि जमा करनी होगी। यह राशि अनुदान के आकार पर निर्भर करती है:
- ₹10,001 से ₹1,00,000 तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए: ₹2,500
- ₹1,00,000 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए: ₹5,000
इस राशि को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) के जरिए जमा करें। यह राशि वापसी योग्य है।
चरण 4: ई-लॉटरी में चयन की प्रतीक्षा
- अगर किसी यंत्र के लिए आवेदकों की संख्या उपलब्ध लक्ष्य (सीट) से ज्यादा होती है, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ई-लॉटरी आयोजित की जाती है।
- लॉटरी की तारीख और समय की सूचना जिला कृषि अधिकारी द्वारा स्थानीय अखबार और पोर्टल के माध्यम से दी जाती है।
- लॉटरी में चयनित और प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाता है।
- लॉटरी में न चुने जाने पर जमानत राशि 6 महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी।
चरण 5: यंत्र खरीदें और बिल अपलोड करें
चयन होने के बाद, आपको यंत्र खरीदने के लिए एक निश्चित समय सीमा (आमतौर पर 30 दिन, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिन) दी जाएगी।
- यंत्र केवल उन निर्माताओं/डीलर्स से खरीदें जो upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- यंत्र की खरीद चयन की तारीख के बाद ही करें। पहले खरीदे गए यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा।
- कम से कम 50% राशि आपके स्वयं के बैंक खाते से भुगतान करनी अनिवार्य है।
- खरीद के बाद, खरीद बिल (क्रय रसीद), यंत्र की फोटो और सीरियल नंबर को agridarshan पोर्टल पर अपलोड कर दें।
चरण 6: सत्यापन और अनुदान प्राप्ति
जिला कृषि अधिकारी आपके द्वारे अपलोड किए गए दस्तावेजों और खरीदे गए यंत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे। सभी प्रक्रिया पूरी होने और सत्यापन के बाद, अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में जमा कर दी जाएगी।
यूपी किसानों के लिए नई पहल: 10 अंकों की यूनिक आईडी
उत्तर प्रदेश सरकार अब एम-पैक्स (M-PACS) से जुड़े किसानों के लिए 'सहकारी कृषक पंजिका' तैयार कर रही है। इसके तहत हर किसान को 10 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा।
- फायदा: इस आईडी के जरिए खाद, बीज और कीटनाशक के वितरण में प्राथमिकता मिलेगी।
- ऋण सुविधा: एम-पैक्स के सदस्य किसानों को महज 3% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
कुछ प्रमुख यंत्र और अनुदान (उदाहरण)
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यंत्र का प्रकार |
अनुमानित अनुदान (अधिकतम) |
विशेष टिप्पणी |
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किसान ड्रोन |
लागत का 50% या ₹5 लाख (जो भी कम हो) |
कृषि स्नातक और ग्रामीण उद्यमी पात्र। FPO को 40% या ₹4 लाख तक। |
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रोटावेटर/कल्टीवेटर |
लागत का 50% |
छोटे और मध्यम किसानों के लिए आदर्श। |
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सोलर पंप |
लागत का 50% |
ऊर्जा बचत और सिंचाई लागत कम करने में सहायक। |
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फार्म मशीनरी बैंक |
परियोजना लागत का 80% (अधिकतम ₹8 लाख) |
सामूहिक उपयोग के लिए, FPO/समूह द्वारा स्थापित। |
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कस्टम हायरिंग सेंटर |
परियोजना लागत का 40% (₹10 लाख पर ₹4 लाख) |
यंत्र किराए पर देने वाले उद्यमियों के लिए। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या टोकन मनी रिफंड होती है?
हाँ, यदि आपका चयन ई-लॉटरी में नहीं होता है, तो आपकी जमानत राशि 6 महीने के भीतर आपके बैंक खाते में वापस (Refund) कर दी जाएगी।
Q2. एक किसान कितने यंत्रों पर सब्सिडी ले सकता है?
एक वित्तीय वर्ष में एक किसान अधिकतम दो भिन्न प्रकार के यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है।
Q3. क्या पुराने खरीदे गए यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?
नहीं, पोर्टल पर टोकन कन्फर्म होने और चयन होने के बाद खरीदे गए यंत्रों पर ही अनुदान देय होता है।
निष्कर्ष
यूपी कृषि यंत्रीकरण योजना 2026 राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटल टोकन सिस्टम ने अब बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है। यदि आप भी आधुनिक यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो समय पर UP Agriculture Portal पर अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें।
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