दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है। ट्रैफिक चालान माफी योजना 2025 के तहत, लंबित ट्रैफिक जुर्माने पर 80% तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राजधानी में 2.46 करोड़ लंबित चालानों का निपटारा करना है, जो पिछले एक दशक में गैर-गंभीर उल्लंघनों के लिए जारी किए गए हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, यह एमनेस्टी योजना केवल कंपाउंडेबल चालानों पर लागू होगी, यानी जिनका निपटारा कोर्ट के बाहर किया जा सकता है। इसमें बिना हेलमेट ड्राइविंग, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की कमी, या रेड लाइट उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं। नशे में गाड़ी चलाना, लापरवाही से ड्राइविंग, या बिना लाइसेंस वाहन चलाना जैसे गंभीर उल्लंघन इस योजना से बाहर रहेंगे।
वाहन मालिकों के लिए अंतिम मौका
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, और जल्द ही अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, निजी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 60%, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों के लिए 70%, और दोपहिया व तिपहिया वाहनों, जैसे ऑटो-रिक्शा, के लिए 80% तक छूट दी जा सकती है।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “यह वाहन मालिकों के लिए अपने बकाया चालान निपटाने का अंतिम मौका है। योजना समाप्त होने के बाद, लंबित चालानों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें वाहन पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है।”
किसे मिलेगी कितनी छूट?
प्रस्तावित योजना के अनुसार, छूट की दरें वाहन की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं:
- निजी (Private) और वाणिज्यिक (Commercial) वाहन: 60% तक की छूट।
- डीटीसी (DTC) बसें: 70% तक की छूट।
- टू-व्हीलर्स (Two-Wheelers) और थ्री-व्हीलर्स (Three-Wheelers): 80% तक की सबसे अधिक छूट।
यह छूट बीते 10 सालों (2015 से अक्टूबर 2025 तक) के सभी गैर-गंभीर श्रेणी के लंबित चालानों पर लागू होगी।
किन चालानों पर मिलेगी माफ़ी?
यह माफ़ी योजना केवल कंपाउंडेबल चालानों (Compoundable Challans) पर लागू होगी, यानी वे चालान जिनका निपटारा अदालत के बाहर किया जा सकता है।
जिन चालानों पर छूट मिल सकती है:
- बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना।
- बिना PUC (प्रदूषण नियंत्रण) सर्टिफिकेट के वाहन चलाना।
- ओवर-स्पीडिंग या रेड लाइट जंप करना।
- गलत पार्किंग या ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करना।
इन गंभीर उल्लंघनों पर नहीं मिलेगी राहत
योजना में गंभीर उल्लंघन (Serious Violations) शामिल नहीं किए गए हैं, जिनका निपटारा कोर्ट में ही होता है। इन पर कोई छूट या माफ़ी नहीं मिलेगी:
- ड्रंकन ड्राइविंग (शराब पीकर गाड़ी चलाना)।
- बिना वैध लाइसेंस के या अनाधिकृत ड्राइविंग।
- खतरनाक तरीके से ड्राइविंग (रैश ड्राइविंग)।
दस्तावेज़ तैयार करने के लिए
- अपना वाहन RC तुरंत डाउनलोड कर लें — रजिस्ट्रेशन नंबर से यहीं चेक करें।
- दिल्ली/सरकारी पोर्टल पर स्टेटस और स्मार्ट-कार्ड चेक करके तुरंत पैसे भरें।
- बैंक बैलेंस तुरंत चेक करें — चालान भुगतान से पहले अकाउंट की पुष्टि यहीं करें।
लंबित चालानों का भारी बोझ
दिल्ली के ट्रैफिक प्रवर्तन डेटा के अनुसार, 2.46 करोड़ लंबित चालानों में से 1.84 करोड़ वर्चुअल कोर्ट (नोटिस ब्रांच) में अटके हैं, जबकि 58.68 लाख ऑन-द-स्पॉट जुर्माने हैं। सबसे आम उल्लंघनों में 3.73 लाख पीयूसी की कमी, 2.59 लाख बिना हेलमेट ड्राइविंग, और 2 लाख से अधिक बिना लाइसेंस ड्राइविंग के मामले शामिल हैं।
सरकार का लक्ष्य इस बोझ को कम करना, कोर्ट पर दबाव घटाना, और गैर-कर राजस्व बढ़ाना है। इससे पहले आप सरकार के कार्यकाल में भी ऐसी योजना लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी।
लोक अदालत: एक और राहत का रास्ता
एमनेस्टी योजना के अलावा, 8 नवंबर 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां चालानों को कम दरों पर निपटाया जा सकेगा। वाहन मालिक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। द्वारका, कड़कड़डूमा, और पटियाला हाउस जैसे कोर्ट इस सत्र की मेजबानी करेंगे, जो 31 जुलाई 2025 से पहले के चालानों को कवर करेंगे।
हालांकि, लोक अदालत में केवल गैर-गंभीर उल्लंघनों पर राहत मिलेगी। नशे में ड्राइविंग या हिट-एंड-रन जैसे मामलों के लिए नियमित कोर्ट में सुनवाई होगी।
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माफी योजना का लाभ कैसे लें
योजना को मंजूरी मिलने के बाद, यह संभवतः 45-60 दिनों तक चलेगी। वाहन मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या नामित सुविधा केंद्रों पर छूट के साथ जुर्माना जमा कर सकेंगे। अधिकारियों ने नागरिकों से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है, क्योंकि योजना समाप्त होने के बाद कोई और छूट नहीं दी जाएगी।
यह पहल तेलंगाना की 2023 योजना और उत्तर प्रदेश की 2017-2021 चालान माफी जैसी सफल योजनाओं से प्रेरित है। दिल्ली परिवहन विभाग को उम्मीद है कि यह योजना लंबित मामलों को कम करेगी और ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देगी।
स्मार्ट प्रवर्तन की ओर कदम
योजना दिल्ली में ट्रैफिक प्रवर्तन की प्रणालीगत समस्याओं को भी संबोधित करती है। डिजिटल प्रगति, जैसे उल्लंघनों को लॉग करने के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन भुगतान पोर्टल, के बावजूद पिछले एक दशक में जारी 5 करोड़ चालानों में से केवल 2.7% ही निपटाए गए हैं। कई वाहन मालिक लोक अदालत सत्रों का इंतजार करते हैं, जहां जुर्माना अक्सर कम हो जाता है।
वाहन चालान माफी योजना कब तक लागू रहेगी?
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, यह योजना 45 से 60 दिनों की सीमित अवधि के लिए लागू की जा सकती है। वाहन मालिक इस दौरान दिल्ली सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित सुविधा केंद्रों पर अपने चालानों का भुगतान कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण छूट देकर, दिल्ली सरकार समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना, प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करना, और न्यायिक बैकलॉग को कम करना चाहती है। अधिकारी ने कहा, “यह केवल राजस्व के बारे में नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में भी है।”
कैबिनेट के अंतिम फैसले और ट्रैफिक चालान माफी योजना 2025 के आधिकारिक लॉन्च पर अपडेट के लिए बने रहें।
कानूनी स्थिति और शिकायत-स्टेटस
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