Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 बिहार सरकार की एक लाभकारी बागवानी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को पारंपरिक धान-गेहूं की खेती से हटकर अंजीर जैसी अधिक मुनाफे वाली फल फसल की ओर प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत अंजीर की व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों को ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक की सब्सिडी दी जाती है, जो दो वर्षों में प्रदान की जाती है। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा संचालित यह योजना मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का हिस्सा है और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। यदि आप बिहार के किसान हैं और कम लागत में ज्यादा लाभ वाली खेती करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस लेख में हम आपको Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, सब्सिडी राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी बातें सरल भाषा में बताई गई हैं।
Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 क्या है?
Bihar Anjeer Vikas Yojana बिहार सरकार की एक कृषि सब्सिडी स्कीम है, जो किसानों को अंजीर (Fig) की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए लागू है, और इसका उद्देश्य राज्य में अंजीर उत्पादन को बढ़ाना है। अंजीर एक उच्च मूल्य वाली फसल है, जो कम पानी और देखभाल में अच्छा मुनाफा देती है। योजना Bihar Govt Agriculture Subsidy Scheme List का हिस्सा है और राज्य के 32 जिलों में लागू है।
विभाग के अनुसार, योजना का कुल बजट 32 लाख रुपये है, और यह किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से जोड़ती है। 2026 में योजना में अधिक किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है, और पिछले वर्षों में सैकड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है। आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in से सभी अपडेट्स चेक किए जा सकते हैं। बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा Integrated Horticulture Mission (MIDH) और राज्य योजना के तहत अंजीर (Fig) की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंजीर एक ऐसा फल है जिसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है और यह सूखे मेवे (Dry Fruit) के रूप में भी बिकता है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देना है।
Key Highlights of Scheme
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विवरण (Details) |
जानकारी (Information) |
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योजना का नाम |
अंजीर फल विकास योजना (Bihar Anjeer Vikas Yojana) |
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विभाग |
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार |
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लाभार्थी |
राज्य के किसान (रैयत) |
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कुल सब्सिडी |
₹50,000 प्रति हेक्टेयर (लागत का 40%) |
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लागू जिले |
32 जिले (सूची नीचे देखें) |
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आवेदन मोड |
ऑनलाइन (Online) |
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आधिकारिक वेबसाइट |
horticulture.bihar.gov.in |
Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर लाभकारी फसलों की ओर ले जाना है। अंजीर की खेती से किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी बाजार मांग ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है:
- उत्पादन बढ़ाना: राज्य में अंजीर के रकबे को बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार।
- आय वृद्धि: किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सब्सिडी प्रदान।
- विविधीकरण: कृषि में विविधता लाना, ताकि मौसम या बाजार के जोखिम कम हों।
- रोजगार सृजन: खेती से जुड़े नए अवसर, जैसे प्रोसेसिंग और मार्केटिंग।
- कुरीतियां रोकना: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती से गरीबी और पलायन कम करना।
2026 में योजना में बजट बढ़ोतरी की संभावना है, और यह Bihar Govt Agriculture Subsidy Scheme का हिस्सा है।
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सब्सिडी और लाभ (Subsidy Structure)
सरकार ने अंजीर की खेती की प्रति हेक्टेयर लागत ₹1,25,000 निर्धारित की है। इस पर किसानों को 40% का अनुदान दिया जाएगा।
- कुल अनुदान: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर।
- भुगतान का तरीका: यह राशि दो किस्तों में मिलेगी:
- प्रथम वर्ष: ₹30,000 (कुल अनुदान का 60%) – पौधरोपण के बाद।
- द्वितीय वर्ष: ₹20,000 (कुल अनुदान का 40%) – यदि 75% पौधे जीवित रहते हैं।
- लाभ का दायरा: किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक के लिए लाभ ले सकते हैं।
3. किन जिलों में लागू है योजना? (District List)
यह योजना बिहार के 32 जिलों में लागू की गई है। यदि आप इन जिलों से हैं, तो आवेदन कर सकते हैं:
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका और कटिहार।
Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 की पात्रता (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी और रैयत किसान होना चाहिए।
- आय सीमा: कोई स्पष्ट सीमा नहीं, लेकिन गरीब किसानों को प्राथमिकता।
- जमीन: न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर), अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर)।
- भूमि स्वामित्व: नाम स्पष्ट हो, अन्यथा वंशावली प्रमाण पत्र।
- बैंक: DBT पंजीकृत खाता, आधार लिंक।
- आरक्षण: सामान्य 78.537%, SC 20%, ST 1.463%, प्रत्येक में 30% महिलाएं।
- अन्य: पहले आओ-पहले पाओ आधार, योजना नियम मानने अनिवार्य।
यदि कोई शर्त पूरी नहीं, आवेदन निरस्त।
Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय सभी दस्तावेज अपलोड करने जरूरी:
- आधार कार्ड।
- किसान पंजीकरण संख्या (DBT Registration Number)।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद (LPC)।
- वंशावली प्रमाण पत्र (यदि नाम स्पष्ट न हो)।
- बैंक पासबुक कॉपी (आधार लिंक)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)।
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)।
दस्तावेज स्पष्ट और हाल के होने चाहिए।
📄 खेती और जमीन से जुड़े जरुरी काम:
Bihar Anjeer Vikas Yojana Online Apply (आवेदन प्रक्रिया)
यदि आप Bihar Govt Agriculture Subsidy Scheme का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
- योजना चुनें: होमपेज पर "Schemes" मेनू में जाएं और "अंजीर फल विकास योजना (State Plan)" पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन: 'Apply Online' बटन पर क्लिक करें। अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर (DBT Number) डालें और 'Search' पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जमीन का विवरण (खाता, खसरा, रकबा) और बैंक डिटेल्स भरें।
- दस्तावेज अपलोड: जमीन की रसीद और फोटो स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट: फॉर्म सबमिट करें और रसीद (Print Out) निकालकर सुरक्षित रख लें।
नोट: आवेदन के बाद हार्ड कॉपी अपने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या जिला सहायक निदेशक (उद्यान) के कार्यालय में जमा कराएं ताकि सत्यापन जल्दी हो सके।
Important Links (महत्वपूर्ण लिंक्स)
यहाँ से आप सीधे आवेदन कर सकते हैं और आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं:
| Activity | Direct Link |
|---|---|
| Apply Online (Registration) | Click Here |
| Official Website | Visit Website |
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FAQ: Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026
Q1: बिहार अंजीर विकास योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
Ans: इस योजना में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की सब्सिडी (लागत का 40%) दी जाती है।
Q2: अंजीर की खेती के लिए न्यूनतम कितनी जमीन होनी चाहिए?
Ans: योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) जमीन होनी चाहिए।
Q3: बिहार में अंजीर की खेती किन जिलों में हो रही है?
Ans: यह योजना बिहार के 32 जिलों में लागू है, जिसमें पटना, नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि शामिल हैं।
Q4: आवेदन के बाद पैसा कब मिलेगा?
Ans: आवेदन स्वीकृत होने और पौधरोपण के सत्यापन के बाद सब्सिडी की पहली किश्त (₹30,000) आपके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।
निष्कर्ष
Bihar Anjeer Vikas Yojana 2026 बिहार के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कम लागत में मुनाफे वाली खेती प्रदान करती है। ₹50,000 की सब्सिडी से जोखिम कम होता है, और अंजीर की मांग बढ़ने से आय दोगुनी हो सकती है। यदि आप पात्र हैं, तो समय सीमा में Bihar Anjeer Vikas Yojana online आवेदन करें। नवीनतम अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें। यह योजना न केवल आर्थिक मजबूती देती है बल्कि कृषि विविधता बढ़ाती है।
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