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Death Certificate Online 2026: मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, Apply, Status Check & Download

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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु का कानूनी प्रमाण है, बल्कि संपत्ति हस्तांतरण, बीमा क्लेम (Insurance Claim) और पारिवारिक पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि करता है। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो यह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य हो जाता है। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के संपत्ति का नामांतरण, जीवन बीमा क्लेम, पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड अपडेट और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है।

2026 में सरकार ने CRSorgi.gov.in पोर्टल के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। इस लेख में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेटस कैसे चेक करें और डाउनलोड कैसे करें। चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली या किसी भी राज्य से हों, यह पूरी गाइड आपके लिए काम आएगी।

Death Certificate Online 2026: मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, Apply, Status Check & Download

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) क्यों जरूरी है?

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई महत्वपूर्ण कार्यों में पड़ती है, जिनमें से कुछ मुख्य नीचे दिए गए हैं: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, समय, जगह और कारण दर्ज होता है। भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत इसे बनवाना जरूरी है।

यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित कामों में बहुत जरूरी पड़ता है:

  • संपत्ति उत्तराधिकार: मृतक की संपत्ति, बैंक अकाउंट और अन्य निवेशों को कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर करने के लिए। संपत्ति, जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, शेयर, म्यूचुअल फंड का नामांतरण
  • विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सहायता योजना जैसे लाभ
  • कानूनी मामलों में मौत का सबूत देना
  • कानूनी प्रमाण: यह सरकारी तौर पर प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।
  • बीमा क्लेम: लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि प्राप्त करने के लिए।
  • पेंशन सुविधा: पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी क्लेम यदि मृतक सरकारी कर्मचारी था, तो परिवार को पेंशन शुरू करवाने के लिए।
  • राशन कार्ड अपडेट: परिवार के राशन कार्ड से नाम हटवाने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए।

बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के ये सभी काम रुक जाते हैं। इसलिए मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर इसे बनवा लेना सबसे अच्छा होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद मिलने वाले सरकारी लाभ

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की योग्यता और समय सीमा

कौन आवेदन कर सकता है?

मृतक का निकटतम रिश्तेदार जैसे पति/पत्नी, बेटा/बेटी, माता-पिता, भाई/बहन आवेदन कर सकता है।

समय सीमा और जुर्माना:

  • 21 दिनों के अंदर: कोई जुर्माना नहीं
  • 21 दिन से 30 दिन तक: ₹2 जुर्माना
  • 30 दिन से 1 साल तक: ₹10 जुर्माना + मजिस्ट्रेट अनुमति
  • 1 साल से ज्यादा: कोर्ट ऑर्डर + ₹50 तक जुर्माना

अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है तो डॉक्टर से फॉर्म 4A लें। घर पर हुई तो ग्राम प्रधान, सरपंच या स्थानीय अधिकारी से प्रमाणित कराएं।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

नीचे दिए गए दस्तावेजों में से ज्यादातर लगते हैं:

  • मृतक का आधार कार्ड (फोटोकॉपी)
  • आवेदक का आधार कार्ड (फोटोकॉपी)
  • अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट
  • श्मशान/कब्रिस्तान की रसीद
  • अगर दुर्घटना हुई तो पुलिस FIR की कॉपी
  • शपथ पत्र (एफिडेविट) – अगर 21 दिन से ज्यादा समय बीत गया हो
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो (कुछ जगहों पर)
  • आवेदक और मृतक का संबंध प्रमाणित करने वाला दस्तावेज (जैसे जन्म प्रमाण पत्र)
  • मृत्यु रिपोर्ट फॉर्म: अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण या ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा सत्यापित पत्र।
  • शपथ पत्र (Affidavit): यदि मृत्यु के 21 दिन बाद आवेदन किया जा रहा है।
  • गवाहों की जानकारी: कम से कम दो गवाहों के आधार कार्ड और हस्ताक्षर।

जरूरी दस्तावेज और सरकारी आईडी अपडेट्स

महत्वपूर्ण लिंक और फॉर्म (Important Links & Table)

आपकी सुविधा के लिए हमने सभी महत्वपूर्ण लिंक और फॉर्म नीचे दी गई टेबल में शामिल किए हैं। इन पर क्लिक करके आप सीधे संबंधित पेज पर जा सकते हैं।

Action / Document Direct Link
New Death Registration Form Download PDF
Death Certificate Report Form Download PDF
Official CRS Portal Visit Portal
User Login Page Click to Login
How to Fill Form (Video) Watch Video

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

अब ज्यादातर राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है। मुख्य पोर्टल है: https://crsorgi.gov.in स्टेप्स फॉलो करें:

Death Certificate Online 2026: मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, Apply, Status Check & Download
  1. https://crsorgi.gov.in पर जाएं
  2. General Public → Sign Up पर क्लिक करें
  3. अपना नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर भरकर रजिस्टर करें
  4. मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें
  5. लॉगिन करें और Report Death चुनें
  6. मृतक की पूरी जानकारी भरें: नाम, लिंग, मृत्यु तिथि, जगह, माता-पिता/पति/पत्नी का नाम
  7. आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
  8. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन नंबर नोट कर लें

21 दिनों के अंदर आवेदन करने पर फ्री है। 7-15 दिनों में प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है।

ऑफलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑफलाइन तरीका:

  • निकटतम नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं
  • फॉर्म 2 (मृत्यु के लिए) लें
  • फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज जमा करें
  • फीस जमा करें (0-50 रुपये)
  • 7-15 दिनों में प्रमाण पत्र मिलेगा

मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस और देरी पर जुर्माना

  • सामान्य फीस: 0-50 रुपये (राज्य अनुसार)
  • 21 दिन बाद जुर्माना: 2 से 50 रुपये तक
  • 1 साल बाद: कोर्ट ऑर्डर + अतिरिक्त फी

विभिन्न राज्यों में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश (Death Certificate UP): e-Nagarseva पोर्टल या लोकल MC ऑफिस
  • बिहार (Mrityu Praman Patra Bihar): RTPS पोर्टल या ब्लॉक ऑफिस
  • मध्य प्रदेश (Mrityu Praman Patra MP): MP e-Nagar Palika पोर्टल
  • दिल्ली (Death Certificate Online Delhi): MCD पोर्टल
  • अन्य राज्य: स्थानीय e-District या Setu Kendra से

मृत्यु प्रमाण पत्र स्टेटस चेक कैसे करें?

स्टेटस चेक करने के लिए:

  1. CRSorgi पोर्टल पर लॉगिन करें
  2. Application Status पर क्लिक करें
  3. आवेदन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
  4. स्टेटस देखें

अप्रूव होने पर Download Certificate पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लें।

पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे निकालें? वही पोर्टल पर मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन ID से सर्च करें।

Death Certificate Online Download कैसे करें? (State Wise Process)

यदि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही बन चुका है और आप उसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक पोर्टल (जैसे यूपी के लिए e-nagarsewa, राजस्थान के लिए Pehchan Portal) पर जाएं।
  2. होम पेज पर "Download Certificate" या "Certificate Search" के विकल्प को चुनें।
  3. अब अपना पंजीकरण संख्या (Registration Number) या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और 'Search' बटन पर क्लिक करें।
  5. मृृतक का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, अब "Download PDF" पर क्लिक करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

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