मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा: ऑनलाइन आवेदन, ₹71,000 की सहायता राशि

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां बेटियों की शादी का बोझ आर्थिक तंगी बढ़ा देता है। यह योजना न केवल वित्तीय मदद प्रदान करती है बल्कि सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। 2025 में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं, जैसे पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए शगुन राशि में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी, जो अब 51,000 रुपये हो गई है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी सहायता की तलाश में हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। यहां हम विवाह शगुन योजना हरियाणा ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेजों और स्टेटस चेक करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी सरकारी स्रोतों से ली गई है और 2025 की नवीनतम अपडेट्स पर आधारित है, ताकि आपको सटीक और उपयोगी सलाह मिल सके।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा: ऑनलाइन आवेदन, ₹71,000 की सहायता राशि

यह पोस्ट आपको योजना की हर डिटेल देगी—क्या है यह, कौन पात्र है, कितनी राशि मिलेगी, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, और स्टेटस कैसे चेक करें। हमारी जानकारी सरकारी स्रोतों जैसे haryanascbc.gov.in और myscheme.gov.in व सेवा हरियाणा से ली गई है, ताकि आप भरोसेमंद सलाह पाएं। अगर आपने पहले आवेदन किया है या नया प्लान कर रहे हैं, तो यह गाइड आपको समय बचाएगी और गलतियां रोकगी। चलिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जो 2016 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और खिलाड़ी महिलाओं की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, सरकार शगुन के रूप में नकद राशि देती है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति और जाति/वर्ग पर निर्भर करती है। 

हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण घोषणा के बाद, पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई है। इसके अलावा, अन्य श्रेणियों के लिए भी अधिकतम सहायता राशि को ₹71,000 तक बढ़ाया गया है।

यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह की तारीख से छह महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन और विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। अगर आप योजना के बारे में और जानना चाहते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के तहत दी जाने वाली राशि

श्रेणी शगुन राशि (₹) शर्तें
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे ₹51,000 वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 या उससे कम
अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी, टपरीवास समुदाय ₹71,000 वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 या उससे कम
महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति) ₹41,000 आय ₹1,80,000 या उससे कम
सभी वर्ग (सामान्य/पिछड़ा वर्ग) ₹41,000 आय ₹1,80,000 या उससे कम
दोनों दिव्यांग दंपत्ति ₹51,000 आय ₹1,80,000 या उससे कम
एक पक्ष दिव्यांग दंपत्ति ₹41,000 आय ₹1,80,000 या उससे कम
अन्य जोड़े (30 दिन में विवाह पंजीकरण) ₹1,100 + मिठाई का डिब्बा सभी वर्गों के लिए

सहायता राशि और भुगतान प्रक्रिया

योजना के तहत मिलने वाली राशि परिवार की स्थिति पर निर्भर करती है। 2025 में, सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए राशि को 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया, जो एक बड़ा कदम है। एससी/एसटी परिवारों को 71,000 रुपये मिलते हैं, जबकि अन्य वर्गों को 41,000 से 51,000 रुपये तक। राशि का भुगतान दो चरणों में होता है: अधिकांश राशि विवाह के समय या पहले, और शेष विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने पर छह महीने के भीतर।

उदाहरण के लिए, अगर आप एक विधवा महिला की बेटी की शादी करा रहे हैं, तो 46,000 रुपये पहले मिल सकते हैं और 5,000 रुपये बाद में। यह प्रक्रिया पारदर्शी है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से होती है। 2025 की अपडेट्स से हजारों परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

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पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं पूरी करनी होंगी:

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • लड़की की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 या उससे कम हो।
  • आवेदनकर्ता निम्न में से किसी श्रेणी में आता हो:
  • विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
  • अनाथ लड़की
  • SC/DT/टपरीवास समुदाय की सदस्य
  • खिलाड़ी महिला
  • दिव्यांग दंपत्ति

एक परिवार केवल दो बेटियों की शादी पर ही योजना का लाभ ले सकता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज़

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Documents: आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ होने चाहिए। आवेदन करते समय इन दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ सकती है:

  1. परिवार पहचान पत्र (Family ID): यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है क्योंकि इससे परिवार की आय और अन्य जानकारी सत्यापित होती है।
  2. आधार कार्ड: वर और वधू दोनों का आधार कार्ड।
  3. जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र: आयु सत्यापन के लिए।
  4. जाति प्रमाण पत्र: यदि आप SC, BC या DNT श्रेणी से हैं।
  5. आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी।
  6. बैंक खाता पासबुक: आवेदक का (लड़की या उसके माता-पिता का) बैंक खाता, जो आधार से जुड़ा हो।
  7. विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (Marriage Certificate): आवेदन करने के लिए यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है।
  8. विवाह निमंत्रण पत्र (Wedding Card): शादी की तारीख और अन्य विवरण की पुष्टि के लिए।
  9. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो: वर और वधू दोनों की।
  10. राशन कार्ड: यदि उपलब्ध हो।
  11. विधवा/तलाकशुदा प्रमाण पत्र: यदि लागू हो।
  12. दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी में आते हैं।

ये दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। 2025 में, आधार लिंकिंग अनिवार्य है, इसलिए सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज अपडेटेड हों। विवाह शगुन योजना हरियाणा दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए सरकारी साइट पर उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप घर बैठे या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप-1: विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) सबसे पहले आपको विवाह का पंजीकरण कराना होगा। यह विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर करना ज़रूरी है। इसके लिए आप shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवाह पंजीकरण के बिना आप शगुन योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा: ऑनलाइन आवेदन, ₹71,000 की सहायता राशि

स्टेप-2: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन

  1. विवाह पंजीकरण के बाद, आप सरल हरियाणा या उसी पोर्टल पर लॉग-इन करें।
  2. "अप्लाई फॉर विवाह शगुन योजना" के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी श्रेणी (जैसे SC, BC, विधवा, आदि) का चयन करें।
  4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा: ऑनलाइन आवेदन, ₹71,000 की सहायता राशि

नोट: आवेदन विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (Vivah Shagun Yojana Haryana Status Check)

आवेदन जमा करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए:

  1. shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर अपनी आईडी से लॉग-इन करें।
  2. "माई रजिस्ट्रेशन" या "ट्रैक एप्लीकेशन" टैब पर जाएँ।
  3. अपनी एप्लिकेशन आईडी डालें और स्टेटस देखें।

इस तरह आप जान सकते हैं कि आपका आवेदन किस चरण में है, जैसे कि “वेरिफिकेशन पेंडिंग,” “अप्रूव्ड,” या “रिजेक्टेड।”

विवाह शगुन योजना हरियाणा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

विवाह शगुन योजना हरियाणा ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जो shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर होती है। 2025 में पोर्टल को अपडेट किया गया है, ताकि आवेदन आसान हो। यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है:

  1. सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट shaadi.haryana.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'रजिस्ट्रेशन' या 'न्यू यूजर' ऑप्शन चुनें और ईमेल/मोबाइल से रजिस्टर करें।
  3. लॉगिन करने के बाद, 'विवाह शगुन योजना अप्लाई' सेक्शन में जाएं।
  4. फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, परिवार की आय, जाति आदि भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और विवाह की तारीख दर्ज करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट करें।

आवेदन विवाह से पहले या छह महीने बाद तक किया जा सकता है। 2025 में, ई-दिशा पोर्टल का इंटीग्रेशन हुआ है, जो प्रक्रिया को तेज बनाता है। अगर कोई समस्या हो, तो सीएससी सेंटर से मदद लें।

विवाह शगुन योजना हरियाणा स्टेटस चेक कैसे करें?

आवेदन सबमिट करने के बाद, स्टेटस ट्रैक करना आसान है। vivah shagun yojana haryana status check ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर लॉगिन करें, 'ट्रैक स्टेटस' ऑप्शन चुनें और रेफरेंस नंबर डालें। स्टेटस अपडेट्स ईमेल या एसएमएस से भी आते हैं। 2025 में, पोर्टल पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग फीचर जोड़ा गया है, जो आवेदन की स्थिति (पेंडिंग, अप्रूव्ड या रिजेक्ट) दिखाता है।

हेल्पलाइन नंबर और महत्वपूर्ण टिप्स

किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2707009 (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) पर संपर्क करें। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी से मदद लें। महत्वपूर्ण टिप: आवेदन समय पर करें, क्योंकि छह महीने की समय सीमा पार होने पर लाभ नहीं मिलेगा। 2025 में योजना का लाभ लेने के लिए आधार और बैंक लिंकिंग सुनिश्चित करें।

यह योजना न केवल आर्थिक बोझ कम करती है बल्कि परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट विजिट करें।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा: ऑनलाइन आवेदन, ₹71,000 की सहायता राशि

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी ताज़ा खबर

जुलाई 2025 में हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को मिलने वाली शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी है। यह बदलाव लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर है।

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FAQ: आम सवालों के जवाब

Q1. विवाह शगुन योजना का पैसा कब तक आता है? Ans: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, शगुन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्तों का समय लगता है।

Q2. क्या हरियाणा के सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? Ans: नहीं, यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है। हालाँकि, कुछ विशेष श्रेणियों जैसे कि दिव्यांग जोड़ों के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।

Q3. शादी शगुन योजना में अप्लाई कैसे करें? Ans: इस योजना के लिए shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पहले विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है, उसके बाद ही शगुन योजना का फॉर्म भरा जा सकता है।

Q4. क्या विवाह पंजीकरण के बिना आवेदन कर सकते हैं? Ans: नहीं, विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने के लिए विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) होना अनिवार्य है।

Q5. अगर Family ID में इनकम गलत हो तो क्या करें? Ans: यदि आपकी Family ID में आय (Income) गलत है, तो आपको सबसे पहले उसे अपडेट करवाना होगा। यह आप अपने नजदीकी सरल केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं।

विवाह शगुन योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? ऊपर लिस्ट देखें; आधार और आय प्रमाणपत्र मुख्य हैं।

शादी शगुन योजना कब शुरू हुई? 2016 में, लेकिन 2025 में राशि अपडेट हुई।

विवाह शगुन योजना हरियाणा हेल्पलाइन नंबर क्या है? 0172-2707009।

ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट क्या है? विवाह से छह महीने तक, कोई फिक्स्ड डेट नहीं।

स्टेटस चेक ऑनलाइन कैसे करें? पोर्टल पर रेफरेंस नंबर से।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। ₹71,000 तक की बढ़ी हुई सहायता राशि से कई परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में बड़ी राहत मिली है। यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो बिना देर किए इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।

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