ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है 2025: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आते ही, लोगों में एक हलचल मच जाती है। वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं, सीए की फीस आसमान छू लेती है और आप सोचने लगते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, तो चिंता न करें, इस ब्लॉग में हम आपको सरल  तरीके से समझाएंगे कि Income Tax Return Kaise Bhara Jata Hai और इसे भरने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

सबसे पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख कब है, ताकि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकें और किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बच सकें। इसके अलावा, हम आपको बताएंगे कि Income Tax Return Kaise Check Karen ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपका रिटर्न सही तरीके से दाखिल हुआ है या नहीं। सही दिशा-निर्देश और आवश्यक जानकारी के साथ, आप न केवल अपने टैक्स रिटर्न को समय पर दाखिल कर पाएंगे, बल्कि टैक्स बचत के विभिन्न उपायों को भी जान सकेंगे। तो आइए, इस महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया को आसान और सरल बनाएं, और खुद को तनावमुक्त रखें।

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

इनकम टैक्स रिटर्न 2025: महत्वपूर्ण तारीखें और नए नियम

वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। हालांकि, आयकर विभाग कई बार इस तारीख को बढ़ा देता है, खासकर अगर तकनीकी समस्याएं या अन्य कारण हों। इसलिए, नवीनतम अपडेट के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करें।

2025 में कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे:

  • नई टैक्स व्यवस्था: नई टैक्स व्यवस्था में कम टैक्स स्लैब लेकिन कम छूट का विकल्प है। पुरानी व्यवस्था में आप धारा 80C, 80D आदि के तहत छूट ले सकते हैं।
  • फॉर्म 26AS का अपडेट: अब फॉर्म 26AS में आपकी सभी वित्तीय लेनदेन की जानकारी (जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, संपत्ति खरीद) शामिल होती है।
  • प्री-फिल्ड ITR फॉर्म: आयकर पोर्टल अब प्री-फिल्ड डेटा (वेतन, TDS, ब्याज आदि) प्रदान करता है, जिससे फाइलिंग आसान हो गई है।

इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए, अपनी आय और निवेश के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है।

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विभिन्न ITR फॉर्म्स: आपके लिए कौन सा सही है?

आयकर विभाग ने अलग-अलग आय स्रोतों और व्यक्तियों के लिए विभिन्न ITR फॉर्म्स बनाए हैं। 2025 के लिए मुख्य फॉर्म्स इस प्रकार हैं:

  • ITR-1 (सहज): यह फॉर्म वेतनभोगियों, पेंशनभोगियों, या 50 लाख रुपये तक की आय (वेतन, एक मकान की संपत्ति, या अन्य स्रोतों जैसे ब्याज से) वालों के लिए है।
  • ITR-2: जिनके पास पूंजीगत लाभ (शेयर, म्यूचुअल फंड, संपत्ति बिक्री), विदेशी आय, या एक से अधिक संपत्तियों की आय है, उनके लिए।
  • ITR-3: व्यवसाय या पेशेवर आय (जैसे फ्रीलांसर, सलाहकार, या दुकानदार) वालों के लिए।
  • ITR-4 (सुगम): छोटे व्यवसायी या फ्रीलांसर जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं, उनके लिए।

अपनी आय के स्रोत और जटिलता के आधार पर सही फॉर्म चुनें। अगर आपको यकीन न हो, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।

ITR फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

ITR दाखिल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। यह प्रक्रिया को तेज और त्रुटि-मुक्त बनाएगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची है:

  • पैन कार्ड: ITR फाइलिंग के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सुनिश्चित करें कि आपका पैन आधार से लिंक है।
  • आधार कार्ड: आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है, और यह रिटर्न सत्यापन के लिए OTP प्राप्त करने में मदद करता है।
  • फॉर्म 16: अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपका नियोक्ता आपको फॉर्म 16 देगा, जिसमें आपकी वेतन और TDS की जानकारी होगी।
  • फॉर्म 26AS: यह आपकी आय, TDS, और अन्य टैक्स भुगतानों का रिकॉर्ड होता है। इसे आयकर पोर्टल से डाउनलोड करें।
  • बैंक स्टेटमेंट: बैंक खाते में लेनदेन और ब्याज आय की जानकारी के लिए।
  • निवेश के प्रमाण: टैक्स छूट के लिए PPF, ELSS, मेडिकल इंश्योरेंस, या होम लोन ब्याज के दस्तावेज।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: OTP और नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल जरूरी हैं।

प्रो टिप: फाइलिंग से पहले फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और अपनी आय व TDS की जानकारी मिलाएं। इससे गलतियों की संभावना कम होगी।

ITR फाइल करते समय सामान्य गलतियाँ और उनसे बचने के तरीके

ITR फाइल करना आसान है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ आपकी परेशानी बढ़ा सकती हैं। यहाँ कुछ सामान्य गलतियाँ और उनसे बचने के टिप्स हैं:

  • गलत ITR फॉर्म चुनना: अपनी आय के स्रोत के आधार पर सही फॉर्म चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास शेयरों से आय है, तो ITR-1 की जगह ITR-2 चुनें।
  • आय की जानकारी छुपाना: सभी आय स्रोत (वेतन, ब्याज, किराया, पूंजीगत लाभ) घोषित करें। आयकर विभाग फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) से आपकी आय ट्रैक करता है।
  • TDS का मिलान न करना: फॉर्म 26AS में दिखाए गए TDS को अपनी आय के साथ मिलाएं। गड़बड़ होने पर रिफंड में देरी हो सकती है।
  • गलत बैंक विवरण: रिफंड के लिए सही खाता नंबर और IFSC कोड दें। गलत विवरण से रिफंड अटक सकता है।
  • आखिरी समय पर फाइलिंग: अंतिम तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करें, क्योंकि वेबसाइट क्रैश या तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे

आईटीआर दाखिल करने के कई फायदे होते हैं जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य फायदे दिए गए हैं:
  • कर देनदारी का सही अंदाजा: ITR भरने से आप अपनी कर देनदारी का सही अंदाजा लगा सकते हैं और अधिक कर चुकाने से बच सकते हैं।

  • टैक्स बचाने में मदद: ITR में विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठाकर आप कर बचा सकते हैं।

  • बैंक ऋण और वित्तीय लेनदेन में आसानी: ITR अक्सर बैंक ऋण और वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है।

  • कर विभाग के साथ पारदर्शिता: ITR भरने से आप कर विभाग के साथ पारदर्शिता बनाए रखते हैं।

  • भविष्य के लिए फायदेमंद: ITR आपके वित्तीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि विदेशी यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने में।

  • सरकारी योजनाओं का लाभ: कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ITR आवश्यक हो सकता है।

  • मानसिक शांति: ITR भरने से आपको कर देनदारी को लेकर मानसिक शांति मिलती है।

इन फायदों के अलावा, ITR भरना एक कानूनी दायित्व भी है।

इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने के नुकसान:

  • जुर्माना और ब्याज: आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।
  • कर निर्धारण: आयकर विभाग अपनी ओर से आपकी आय का अनुमान लगा सकता है, जिससे कर देयता बढ़ सकती है।
  • रिफंड में देरी: यदि रिफंड प्राप्त करने का हक है, तो इसके मिलने में देरी हो सकती है अगर आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा।
  • कानूनी कार्रवाई: आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई के लिए आपके खिलाफ कदम उठा सकता है।
  • फिनेंशियल प्रोफाइल में बाधा: आपकी वित्तीय प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इन नुकसानों से बचने के लिए समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख

आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख हर साल बदलती रहती है, वित्तीय वर्ष 2025-26 (कर वर्ष 2025) के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, लेकिन कई बार इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए, आपको हर साल आयकर विभाग की वेबसाइट या आयकर सलाहकार से पता कर लेना चाहिए कि वर्तमान साल की आखिरी तारीख क्या है।

टैक्स बचाने के आसान और प्रभावी तरीके

टैक्स बचाने के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं का लाभ उठाएं। यहाँ कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं:

  • धारा 80C: PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, NSC, या 5 साल की FD में निवेश करें। अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है।
  • धारा 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) तक की छूट।
  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA): अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो HRA छूट का दावा करें। इसके लिए किराए की रसीद और मकान मालिक का पैन नंबर जरूरी है।
  • होम लोन: होम लोन के ब्याज पर धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक और मूलधन पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट।
  • धारा 80G: किसी मान्यता प्राप्त चैरिटी को दान देने पर टैक्स छूट।

बाहरी लिंक: टैक्स छूट की पूरी जानकारी

छवि: टैक्स बचत के विकल्पों का इन्फोग्राफिक (Alt Text: "टैक्स बचाने के तरीके 2025")।

फॉर्म 26AS क्या है और इसका उपयोग कैसे करें?

फॉर्म 26AS आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी आय, TDS, और अन्य टैक्स भुगतानों की जानकारी होती है। इसे डाउनलोड करने के लिए:

  • आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • "e-File" > "Form 26AS" पर जाएं।
  • डेटा डाउनलोड करें और ITR फाइलिंग के समय इसकी जानकारी अपनी आय से मिलाएं।

फॉर्म 26AS में अब AIS (Annual Information Statement) का डेटा भी शामिल होता है, जिसमें आपके शेयर, म्यूचुअल फंड, या संपत्ति लेनदेन की जानकारी होती है।

आयकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अगर आप पहली बार आयकर पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

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  • "Register" पर क्लिक करें और "Taxpayer" चुनें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी दर्ज करें।
  • OTP सत्यापन के बाद पासवर्ड सेट करें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड मिलेगा।

प्रो टिप: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने प्रोफाइल में बैंक खाता और संपर्क जानकारी अपडेट करें।

ITR न भरने के नुकसान

समय पर ITR न भरने से कई परेशानियाँ हो सकती हैं:

  • जुर्माना: 31 जुलाई 2025 के बाद ITR दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
  • ब्याज: बकाया टैक्स पर 1% मासिक ब्याज (धारा 234A)।
  • कानूनी कार्रवाई: आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है या आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स निर्धारण कर सकता है।
  • रिफंड में देरी: अगर आपको रिफंड मिलना है, तो देरी से फाइलिंग के कारण यह अटक सकता है।
  • वित्तीय प्रोफाइल पर असर: लोन या वीजा आवेदन में दिक्कत हो सकती है।

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक जरिया भी है। इस ब्लॉग में हमने आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, टैक्स बचाने के तरीके, और रिफंड स्टेटस चेक करने की जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2025 से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें और जुर्माने से बचें।

अगर आपके पास ITR से जुड़ा कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें या हमारे WhatsApp Group (#) में शामिल हों। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

 ITR से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है?

हाँ, अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये (पुरानी टैक्स व्यवस्था में) या 3 लाख रुपये (नई व्यवस्था में) से अधिक है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। साथ ही, अगर आपकी आय से TDS कटा है, तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

ITR-1 और ITR-2 में क्या अंतर है?

ITR-1 (सहज) 50 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगियों या पेंशनभोगियों के लिए है। ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनके पास पूंजीगत लाभ, विदेशी आय, या एक से अधिक संपत्तियों की आय है।

रिफंड में देरी क्यों होती है?

रिफंड में देरी के कारण हो सकते हैं: गलत बैंक विवरण, आयकर विभाग की प्रोसेसिंग में समय, या रिटर्न में त्रुटियाँ। समय पर ई-वेरिफाई करने से रिफंड जल्दी मिल सकता है।

फॉर्म 26AS क्या है?

फॉर्म 26AS में आपकी आय, TDS, और टैक्स भुगतान की जानकारी होती है। इसे आयकर पोर्टल से डाउनलोड करें और ITR फाइलिंग के समय मिलाएं।

क्या मैं बिना CA के ITR फाइल कर सकता हूँ?

हाँ, आयकर पोर्टल की प्री-फिल्ड डेटा सुविधा और आसान इंटरफेस के कारण आप बिना CA के भी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन जटिल आय स्रोतों के लिए CA की सलाह लें।

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