झारखंड सर्वजन पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, और स्टेटस चेक

यदि आप झारखंड में रहते हैं और अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की तलाश में हैं?तो झारखंड सर्वजन पेंशन योजना आपके लिए है! यह योजना झारखंड सरकार द्वारा उन लोगों के लिए शुरू की गयी है जो समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं, जैसे कि बुजुर्ग, विधवाएँ, निराश्रित महिलाएँ, दिव्यांग, आदिम जनजाति के लोग, और एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति। सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर महीने ₹1000 की पेंशन सीधे लाभार्थियों के  बैंक खाते में आती है, जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकती है।

यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी प्रदान करती है। चाहे आप गाँव में रहें या शहर में, इस योजना का लाभ उठाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है, और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। तो आइए, चलिए जानते हैं कि आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं और हर महीने ₹1000 की मदद पा सकते हैं!

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, और स्टेटस चेक

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना क्या है?

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। इसका मकसद उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना को सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार संचालित करता है, और इसका लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले।

इस योजना के तहत कई उप-योजनाएँ शामिल हैं, जो अलग-अलग वर्गों के लिए बनाई गई हैं:

  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए।
  • मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना: विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए।
  • स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए।
  • एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना: एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए।
  • मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना: आदिम जनजातियों के लिए।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है। हाल ही में 2024 तक 2,14,350 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें वृद्ध, विधवाएँ, और अन्य शामिल हैं। यह योजना झारखंड के हर कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि मदद सही लोगों तक पहुँचे। आइए, देखते हैं कि कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र है:

योजना का नाम पात्रता
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • झारखंड का स्थायी निवासी
  • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
  • झारखंड का स्थायी निवासी
  • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा या निराश्रित महिला
  • परिवार आयकर दाता न हो
  • 45 वर्ष या अधिक उम्र की एकल महिला
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
  • झारखंड का स्थायी निवासी
  • 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग
एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
  • झारखंड का स्थायी निवासी
  • एचआईवी/एड्स पीड़ित (कोई आयु सीमा नहीं)
  • परिवार आयकर दाता न हो
मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना
  • झारखंड का स्थायी निवासी
  • आदिम जनजाति समुदाय से संबंधित

खास बात: पहले इस योजना के लिए APL या BPL राशन कार्ड अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप झारखंड में रहते हैं और ऊपर बताए गए वर्गों में आते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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सर्वजन पेंशन योजना के लाभ और प्रभाव

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इसके कई लाभ हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करते हैं। आइए, इसके प्रमुख लाभ और प्रभाव देखें:

  • मासिक ₹1000 की पेंशन: हर महीने की 5 तारीख को लाभार्थी के बैंक खाते में ₹1000 जमा होते हैं। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
  • सामाजिक सुरक्षा: यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं, और दिव्यांगों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक विधवा महिला जो अकेले अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही है, इस पेंशन से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकती है।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: यह पेंशन उन लोगों के लिए एक नियमित आय का स्रोत है, जिनके पास कोई अन्य कमाई का जरिया नहीं है। इससे उनकी निर्भरता कम होती है।
  • विस्तृत कवरेज: 2024 तक इस योजना ने 7,79,142 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया है, जिसमें 1,66,180 वृद्ध, 47,424 निराश्रित महिलाएँ, और 404 एचआईवी/एड्स पीड़ित शामिल हैं।
  • जीवन में बदलाव: मिसाल के तौर पर, राँची की एक बुजुर्ग महिला, जिनके बच्चे दूर शहर में रहते हैं, इस पेंशन से अपनी दवाइयाँ और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं। इससे उनकी जिंदगी में आत्मविश्वास और स्थिरता आई है।

यह योजना झारखंड के गाँवों और शहरों में सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए APL/BPL राशन कार्ड की अनिवार्यता हटा दी है, जिससे ज्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं।

सर्वजन पेंशन योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज आपकी पहचान, निवास, और पात्रता को साबित करने के लिए जरूरी हैं। नीचे हर योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची दी गई है:

योजना का नाम आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना - आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट)
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना - आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पंचायत सचिव/मुखिया या राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र (निराश्रित महिलाओं के लिए)
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना - आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र)
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना - आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- एचआईवी/एड्स चिकित्सा प्रमाण पत्र (ART/ARD से संबंधित)
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना - आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक

जरूरी टिप्स:

  • सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रखें।
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि पेंशन सीधे खाते में आए।
  • अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो स्थानीय पंचायत या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
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झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। चाहे आप गाँव में रहते हों या शहर में, सरकार ने प्रक्रिया को इतना सरल बनाया है कि कोई भी आसानी से आवेदन कर सकता है। आइए, दोनों प्रक्रियाओं को स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको झारखंड सरकार का आधिकारिक पोर्टल jharseva.jharkhand.gov.in इस्तेमाल करना होगा। यहाँ स्टेप्स हैं:

  • पोर्टल पर जाएँ: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउज़र खोलें और "झारसेवा" सर्च करें। आधिकारिक वेबसाइट jharseva.jharkhand.gov.in पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन करें: अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो "Register" बटन पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एक मजबूत पासवर्ड (कम से कम 8 अक्षर, जिसमें अपरकेस, लोअरकेस, नंबर, और स्पेशल कैरेक्टर हो) दर्ज करें। झारखंड राज्य चुनें और कैप्चा भरकर सबमिट करें।
  • लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालकर लॉगिन करें। आपकी ईमेल आईडी आपका लॉगिन ID होगी।
  • फॉर्म चुनें: लॉगिन करने के बाद, "Apply for Services" पर क्लिक करें और "View All Available Services" चुनें। यहाँ "Jharkhand Social Security Pension" ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फॉर्म भरें: अपनी श्रेणी (वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदि) चुनें। व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर), बैंक विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड), और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि फाइल साइज और फॉर्मेट सही हो।
  • सबमिट करें: फॉर्म की सभी जानकारी चेक करें, कैप्चा भरें, और "Submit" पर क्लिक करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रसीद मिलेगी, जिसे संभालकर रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • फॉर्म लें: ग्रामीण क्षेत्र में अपने प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय या शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय से फॉर्म लें। आप इसे पंचायत कार्यालय से भी ले सकते हैं।
  • फॉर्म भरें: फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, और बैंक विवरण, सावधानी से भरें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: सभी जरूरी दस्तावेज (आधार, वोटर आईडी, आदि) की फोटोकॉपी स्व-सत्यापित करके फॉर्म के साथ जोड़ें।
  • जमा करें: भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज BDO या CO कार्यालय में जमा करें। जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन की तारीख और एक यूनिक नंबर होगा।
  • प्रक्रिया का समय: आवेदन जमा करने के बाद, आमतौर पर 12-30 दिनों में आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, बशर्ते दस्तावेज सही हों।

टिप: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएँ मुफ्त हैं। अगर कोई आपसे फॉर्म भरने के लिए पैसे माँगता है, तो सावधान रहें और हेल्पलाइन नंबर 0651-2400215 पर शिकायत करें।

सर्वजन पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

दोस्तों, अगर आपने झारखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या विकलांगता पेंशन के लिए अप्लाई किया है और सोच रहे हैं कि आपकी पेंशन अभी चल रही है या रुक गई है, या पिछले महीने का पैसा बैंक में आया है या नहीं, तो चिंता मत करो! आप अपने फोन से ही यह सब चेक कर सकते हो। आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा, जो बहुत आसान है। चलो, स्टेप-बाय-स्टेप देखते हैं:

  • फोन में ब्राउज़र खोलें: सबसे पहले अपने फोन का कोई ब्राउज़र (जैसे क्रोम) खोलें।
  • वेबसाइट पर जाएँ: अब पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर जाएँ। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, एक सरकारी पेज खुलेगा जहाँ पेंशन की जानकारी मिलेगी।
  • रिपोर्ट्स का ऑप्शन चुनें: पेज खुलने के बाद "Reports" या "List of Reports" पर क्लिक करें। यहाँ आपको "State Dashboard" जैसे ऑप्शन दिखेंगे, उस पर क्लिक करें।
  • अपना राज्य चुनें: फॉर्म में "State" का ऑप्शन होगा। वहाँ "Jharkhand" चुन लें, क्योंकि हम झारखंड की पेंशन की बात कर रहे हैं।
  • पेंशन का प्रकार चुनें: अगले बॉक्स में "Pension Type" होगा। यहाँ "Old Age Pension" या "Social Pension" सिलेक्ट करें, जो वृद्धा पेंशन के लिए है।
  • गाँव या शहर चुनें: अब "Area" में बताएँ कि आप गाँव (Rural) में रहते हैं या शहर (Urban) में। अगर गाँव में हैं, तो "Rural" चुनें।
  • कैप्चा डालें और सर्च करें: फॉर्म में एक कोड (कैप्चा) दिखेगा। उसे सही से टाइप करें और "Search" बटन दबाएँ। पेज लोड होगा और झारखंड का नाम दिखेगा।
  • अपना जिला और गाँव चुनें: पहले अपने जिले का नाम चुनें, फिर अपने ब्लॉक और पंचायत को सिलेक्ट करें। हर बार पेज थोड़ा रिफ्रेश होगा।
  • गाँव का नाम चुनें: पंचायत के बाद अपने गाँव का नाम चुनें। फिर उसी गाँव पर दोबारा क्लिक करें।
  • अपना नाम ढूंढें: अब एक लिस्ट खुलेगी जिसमें लोगों के नाम और उम्र होगी। अपनी उम्र (50 साल या ऊपर) के हिसाब से अपना नाम ढूंढ लें।

पैसे की डिटेल्स देखें: अपने नाम पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी जहाँ "Last Payment" का समय दिखेगा। जैसे, अगर जनवरी 2025 दिखे, तो मतलब जनवरी का पैसा आ चुका है। अगर फरवरी का नहीं दिखे, तो वह अभी आना बाकी है।

टिप: स्टेटस चेक करते समय अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार कार्ड को तैयार रखें। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है, तो कारण जानें और दोबारा सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना से दूसरे राज्यों की तुलना क्या यह पेंशन योजना बेहतर है?

जब हम झारखंड की इस योजना की तुलना बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की सामाजिक पेंशन योजनाओं से करते हैं, तो झारखंड की योजना सरल आवेदन प्रक्रिया और बिना आय प्रमाण की आवश्यकता के कारण खास बनती है।

राज्य का नाम पेंशन राशि (प्रति माह) उम्र की पात्रता अतिरिक्त लाभ
झारखंड ₹1000 60 वर्ष+ बिना राशन कार्ड
बिहार ₹1100 60 वर्ष+ आय सीमा लागू
उत्तर प्रदेश ₹1000 60 वर्ष+ केवल बीपीएल

झारखंड की योजना में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें HIV/AIDS रोगियों और 5 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है, जो अन्य राज्यों में कम ही देखने को मिलता है। हालाँकि उत्तर प्रदेश ने कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है!

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, और स्टेटस चेक

निष्कर्ष

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और आत्मनिर्भरता का मौका भी देती है। चाहे आप बुजुर्ग हों, विधवा हों, या दिव्यांग, यह योजना आपके लिए एक मजबूत सहारा हो सकती है। हर महीने ₹1000 की पेंशन आपके जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है, फिर चाहे वह दवाइयों का खर्च हो या रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतें।

अब समय है कदम उठाने का! अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है तो आवेदन करें और लाभ उठायें!

सर्वजन पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

झारखंड के स्थायी निवासी, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 18 वर्ष से अधिक की विधवाएँ या निराश्रित महिलाएँ, 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग, और एचआईवी/एड्स पीड़ित लोग पात्र हैं।

आवेदन स्वीकृति में कितना समय लगता है?

आमतौर पर 12-30 दिन लगते हैं, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हों। अगर कोई कमी हो, तो प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

क्या BPL कार्ड अनिवार्य है?

नहीं, अब APL और BPL दोनों कार्डधारक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है।

पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?

आप jharseva.jharkhand.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 0651-2400215 पर भी संपर्क करें।

क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?

नहीं, यह योजना पूरी तरह मुफ्त है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएँ निशुल्क हैं।

पेंशन राशि कब और कैसे मिलती है?

हर महीने की 5 तारीख को ₹1000 डीबीटी के जरिए आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होते हैं।

अगर मेरा आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो क्या करें?

रिजेक्शन का कारण जानने के लिए हेल्पलाइन या स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें और सही दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करें।

Sarvjan Pension Yojana में आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है?

अभी तक कोई अंतिम तिथि तय नहीं है। आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

Sarvjan Pension Yojana में कितने समय में पेंशन मिलनी शुरू होती है?

आमतौर पर आवेदन के 30–45 दिनों के भीतर खाते में ₹1000 आना शुरू हो जाता है।

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