मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026: UP किसानों को 6% ब्याज पर मिल रहा ₹6 लाख लोन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

YOUR DT SEVA
0
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और खेती-किसानी को आधुनिक रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026 (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana) का आधिकारिक ई-पोर्टल (e-Portal), उर्वरक सेतु ऐप (Fertilizer Setu App) और यूपी कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर ऐप लॉन्च कर दिया गया है।

इस नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) द्वारा किसानों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण (Long-Term Loan) की ब्याज दर को 11% से घटाकर सिर्फ 6% कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 5% की भारी ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जा रही है। अगर आप भी यूपी के किसान हैं और खेती के लिए ट्रैक्टर, बोरिंग, पशुपालन या सोलर पंप लगवाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026: UP किसानों को 6% ब्याज पर मिल रहा ₹6 लाख लोन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026 क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को महंगे कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना है। पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (LDB) के माध्यम से किसानों को 11% से 11.50% तक की उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलता था, जिसे चुकाना छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता था।

अब योगी सरकार ने इस योजना के तहत 5% ब्याज अनुदान (Subsidy) की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को अब सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण (Long-Term Loan) उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से आगामी 5 वर्षों में लगभग 5 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य बात: इस योजना के लिए सरकार ने ₹384 करोड़ का बजट मंजूर किया है। लोन चुकाने की अवधि 3 वर्ष से 15 वर्ष तक रखी गई है, जिससे किसानों पर ईएमआई (EMI) का कोई आर्थिक दबाव न पड़े।

योजना के मुख्य बिंदु और लाभ

  • कम ब्याज दर: पहले मिलने वाले 11% ब्याज को घटाकर अब सिर्फ 6% कर दिया गया है।
  • 5% ब्याज सब्सिडी: समय पर किस्तें चुकाने वाले किसानों को यूपी सरकार 5% की ब्याज छूट प्रदान करेगी।
  • बड़ी ऋण राशि: किसान खेती-किसानी, पशुपालन और यांत्रीकरण के लिए ₹6 लाख तक का कर्ज ले सकते हैं।
  • दीर्घकालिक अवधि: ऋण चुकाने के लिए किसानों को 3 से 15 वर्ष तक का पर्याप्त समय मिलता है।
  • डिजिटल पोर्टल सुविधा: आवेदन के लिए ई-पोर्टल mksyldb.in लॉन्च हो चुका है, जिससे किसान घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • उर्वरक सेतु ऐप: किसानों को समय पर खाद, बीज और कीटनाशक मिल सके, इसके लिए उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है।

पात्रता एवं शर्तें (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना UP में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. मूल निवासी: आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. किसान श्रेणी: राज्य के लघु एवं सीमांत किसान (1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले) इस योजना के लिए पात्र हैं।
  3. भूमि दस्तावेज: किसान के नाम पर खेती योग्य वैध जमीन के खसरा-खतौनी दस्तावेज होने चाहिए।
  4. नो-डिफ़ॉल्ट इतिहास: किसान द्वारा पहले किसी बैंक या सहकारी समिति से लिए गए लोन में कोई डिफ़ॉल्ट (बकाया) नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय या बैंक शाखा में फॉर्म जमा करते वक्त निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड
  • खेती के कागजात (खसरा, खतौनी या किसान बही की कॉपी)
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति (IFSC कोड सहित)
  • 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
  • चालू मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)

किन कार्यों के लिए मिलेगा लोन?

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित चार मुख्य श्रेणियों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है:

ऋण श्रेणी (Category) शामिल कार्य / उद्देश्य
लघु सिंचाई एवं यांत्रीकरण ट्यूबवेल बोरिंग, सोलर पंप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मधुमक्खी पालन (Bee Keeping)
पशुपालन एवं आवास डेयरी उद्योग, मिनी नंदिनी डेयरी यूनिट, गो-पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कच्चा-पक्का आवास निर्माण
NBCFDC योजना रोजगारपरक एवं आय बढ़ाने वाली विविध कृषि परियोजनाएं
एजुकेशन लोन ग्रामीण परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए दीर्घकालिक ऋण

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया (mksyldb.in)

सरकार द्वारा शुरू किए गए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें:

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले कृषक समृद्धि योजना के आधिकारिक पोर्टल mksyldb.in पर जाएं।
  2. ऋण आवेदन करें पर क्लिक करें: होम पेज पर नीचे दिए गए "ऋण आवेदन करें / Apply for Loan" विकल्प पर क्लिक करें।
  3. क्षेत्रीय विवरण चुनें: नए पेज पर अपना जनपद (जिला), बैंक शाखा, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम सेलेक्ट करें।
  4. लोन विवरण भरें: आपको कितनी ऋण राशि की आवश्यकता है और किस कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  5. व्यक्तिगत जानकारी और मोबाइल नंबर: अपना पूरा पता और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  6. OTP वेरिफिकेशन: दर्ज मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करके सत्यापित करें।
  7. पासवर्ड बनाएं: पोर्टल लॉगिन के लिए अपना एक मजबूत पासवर्ड क्रिएट करें और रजिस्ट्रेशन सबमिट करें।
  8. डॉक्यूमेंट अपलोड एवं सबमिशन: लॉगिन करके अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने निकटतम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB) की शाखा में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
विवरण (Description) डायरेक्ट लिंक
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल mksyldb.in ऑफिशियल साइट
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक
पोर्टल लॉगिन लिंक पोर्टल लॉगिन करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में ब्याज दर कितनी लगती है?

Ans: इस योजना में मूल ब्याज दर 11% है, लेकिन राज्य सरकार 5% ब्याज अनुदान (सब्सिडी) देती है, जिससे किसानों को सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है।

Q2: योजना के तहत अधिकतम कितना लोन मिल सकता है?

Ans: इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण मिलता है।

Q3: क्या यह लोन चुकाने के लिए लंबा समय मिलता है?

Ans: हां, यह एक दीर्घकालिक ऋण (Long-term Loan) है जिसे चुकाने की अवधि 3 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है।

Q4: कृषक समृद्धि योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑफिशियल साइट कौन सी है?

Ans: आधिकारिक वेबसाइट https://mksyldb.in/ है, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ और जानकारी

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026 राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। सस्ते ब्याज दर (6%) पर ₹6 लाख का दीर्घकालिक लोन मिलने से किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के खेती के आधुनिक यंत्र, ट्यूबवेल बोरिंग और पशुपालन जैसे कार्य आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आज ही आधिकारिक पोर्टल mksyldb.in पर जाकर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !