क्या आप उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं? या फिर आपका नाम पहले से पेंशन लिस्ट में है, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नई सूची में बरकरार है? जून 2025 में समाज कल्याण विभाग पात्रों का सर्वे कराया जिसमे 1.80 लाख अपात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना से हटाया गया है, जिनमें मृतक, कम उम्र, या अधिक आय वाले शामिल हैं।
साथ ही, 6 लाख नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिससे अब कुल 67 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा, विधवा पेंशन योजना में भी 40,000 अपात्र महिलाओं को हटाया गया है। यह अपडेट सुनकर आपके मन में सवाल होंगे: “मेरा नाम नई सूची में है या नहीं? नए आवेदन कैसे करें?” इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको इन योजनाओं की पूरी जानकारी, नई सूची चेक करने का आसान तरीका, और आवेदन की प्रक्रिया बताएँगे। तो चलिए, शुरू करते हैं!

वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना उन बुजुर्गों के लिए वरदान है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, जो हर तीन महीने में 3,000 रुपये की किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में जमा होती है। समाज कल्याण विभाग इस योजना को संचालित करता है, जिसका इस साल का बजट 8,000 करोड़ रुपये है।
वर्तमान में 67 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन पात्रता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में 56,040 रुपये से कम होनी चाहिए। यह योजना उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। क्या आप भी इसके लिए पात्र हैं?
अपात्र लाभार्थी हटाए गए: क्या हुआ?
समाज कल्याण विभाग ने हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन योजना की गहन जांच की, जिसमें 1.80 लाख अपात्र लाभार्थियों की पह Phiचान हुई। इनमें वे लोग शामिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, या जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। विभाग ने इन सभी को पेंशन सूची से हटा दिया है और अब इनसे दी गई पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी। यह कदम योजना को पारदर्शी और सही लोगों तक पहुँचाने के लिए उठाया गया है। लेकिन अगर आपका नाम गलती से कट गया है, तो घबराएँ नहीं! आप दोबारा आव Stuartआवेदन कर सकते हैं या समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

नई सूची में नाम कैसे चेक करें?
अगर आप सोच रहे हैं कि “मेरा नाम वृद्धावस्था पेंशन की नई सूची में है या नहीं? समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से आप
उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर अपनी पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
- वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएँ।
- वृद्धावस्था पेंशन ऑप्मेंशन में जाकर लाभार्थी स्थिति पर आपको क्लिक करना है।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- OTP वेरिफिकेशन के बाद अपनी स्थिति देखें।
अगर आपका नाम सूची में नहीं है या गलती से हट गया है, तो आप नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया अगले सेक्शन्स में जानें। अभी चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपको पेंशन का लाभ मिले!
नए लाभार्थी: 6 लाख लोग कैसे जोड़े गए?
क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन योजना में इस साल 6 लाख नए लोग जुड़े हैं? जी हाँ, अब इस योजना से 67 लाख बुजुर्ग लाभ उठा रहे हैं! समाज कल्याण विभाग ने गाँव-गाँव और शहरों में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें पात्र बुजुर्गों को फॉर्म भरवाए गए और उनकी पात्रता जाँची गई।
इस अभियान का मकसद था कि हर जरूरतमंद बुजुर्ग को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन मिले। लेकिन सवाल यह है: क्या आप भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं? अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आपकी आय निर्धारित सीमा से कम है, तो आप पात्र हो सकते हैं! अपनी पात्रता चेक करने और नए आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आगे पढ़ें।
विधवा पेंशन योजना: 40,000 अपात्र हटाए गए
उत्तर प्रदेश की विधवा पेंशन योजना (निराश्रित महिला पेंशन योजना) में भी बड़ा अपडेट आया है। हाल के सत्यापन में 40,000 ऐसी महिलाएँ अपात्र पाई गईं, जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, जो अब जीवित नहीं हैं, या जिनके दस्तावेज सही नहीं थे।
हिन्दुस्तान न्यूज़ के मुताबिक इन सभी को योजना से हटा दिया गया है, जिससे अब 34.90 लाख पात्र महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही हैं। यह कदम सुनिश्चित करता है कि पेंशन केवल जरूरतमंद विधवाओं तक पहुँचे।
पात्रता मानदंड और जरूरी दस्तावेज
पी की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाएँ उन लोगों के लिए हैं, जो आर्थिक तंगी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप पात्र हैं या नहीं, और किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, इसे आसान भाषा में समझते हैं!
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपके परिवार की सालाना कमाई 46,080 रुपये से कम हो, और शहर में रहते हैं तो 56,040 रुपये से कम। साथ ही, आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। कागज़ों की बात करें, तो आधार कार्ड चाहिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो।
इसके अलावा, आय प्रमाण पत्र, NPCI से जुड़ी बैंक पासबुक, और एक पासपोर्ट साइज़ फोटो भी लगेगा। अब विधवा पेंशन की बात। इसके लिए उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और ये भी साबित करना होगा कि दूसरी शादी नहीं की गई। कागज़ों में आधार, आय प्रमाण, बैंक पासबुक,और फोटो चाहिए। है।
आवेदन कैसे करें?
वृद्धावस्था या विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है! चाहो तो घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, या फिर ऑफलाइन जाकर काम निपटा सकते हो। ऑनलाइन तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर चले जाओ।
वहाँ “वृद्धावस्था पेंशन” या “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करो, फिर “नया आवेदन” चुनो। अब फॉर्म में अपनी डिटेल्स—जैसे नाम, आधार नंबर, आय की जानकारी—सावधानी से भर दो। इसके बाद आधार, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, और अगर विधवा पेंशन चाहिए तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्कैन करके अपलोड करो।
फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे संभाल के रखना। अगर ऑनलाइन झंझट लगे, तो पास के जन सेवा केंद्र या जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर जाओ। वहाँ से फॉर्म लो, सारी डिटेल्स भरकर कागज़ जमा कर दो, और रसीद लेना न भूलना। सुन, एक बात—आधार और बैंक खाता NPCI से लिंक्ड होना चाहिए, वरना पेंशन अटक जाएगी। अभी शुरू कर दे, देर मत कर!
अब नई पेंशन की किस्त 2025 में कब तक आएगी?
वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं की राशि हर तीन महीने में एक बार लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, अप्रैल, मई, और जून 2025 की पहली तिमाही किस्त जून 2025 के अंत तक पात्र लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने ₹1,000 यानी तिमाही में ₹3,000 मिलते हैं। लेकिन क्या करें अगर पेंशन न आए?
सबसे पहले, sspy-up.gov.in पर अपनी स्थिति चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता NPCI से लिंक्ड है। अगर फिर भी समस्या हो, तो समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-0001 या 0522-3538700 पर संपर्क करें। पेंशन समय पर आए, इसके लिए अपने दस्तावेज और आधार लिंकिंग की जाँच आज ही कर लें!
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाएँ लाखों बुजुर्गों और विधवाओं के लिए आर्थिक सहारा हैं। हाल के अपडेट्स—1.80 लाख अपात्र हटाए गए, 6 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए, और 40,000 अपात्र महिलाओं को विधवा पेंशन से हटाया गया—दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग पारदर्शिता और पात्रता पर कितना ध्यान दे रहा है।
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो अभी sspy-up.gov.in पर अपनी पात्रता चेक करें और आवेदन करें। गलत दस्तावेजों से बचें, ताकि आपका आवेदन रद्द न हो। क्या आप तैयार हैं?