PM Fasal Bima Yojana 2025: नई अंतिम तिथि घोषित, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन

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भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। मौसम की अनिश्चितता, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, और कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। इस खरीफ सीजन 2025 में, सरकार ने गैर-ऋणी और ऋणी किसानों के लिए बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर राहत प्रदान की है। आइए जानें योजना की पूरी जानकारी, नई तिथियां, और आवेदन प्रक्रिया।

PM Fasal Bima Yojana 2025: नई अंतिम तिथि घोषित, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन

PM Fasal Bima Yojana 2025: नई अंतिम तिथि

खरीफ फसलों (धान, बाजरा, उड़द, मक्का, आदि) के लिए बीमा की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है:

  • गैर-ऋणी किसान: 14 अगस्त 2025 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
  • ऋणी किसान: जिनका कृषि ऋण 31 जुलाई 2025 तक स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है, वे 30 अगस्त 2025 तक बीमा करा सकते हैं।

गाजियाबाद के जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार के अनुसार, धान की फसल का बीमा इस योजना के तहत प्राथमिकता पर है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना के प्रमुख लाभ

  • प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: अधिक वर्षा, बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, कीट, और रोगों से फसल नष्ट होने पर मुआवजा।
  • विस्तृत कवरेज: बुआई में असफलता से लेकर कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाई गई फसल का नुकसान शामिल।
  • कम प्रीमियम: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम। बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करती हैं।
  • तेज क्लेम प्रक्रिया: नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देने पर, बीमा कंपनियों को 3 सप्ताह में मुआवजा देना अनिवार्य है, अन्यथा 12% ब्याज के साथ भुगतान।
  • आर्थिक स्थिरता: योजना किसानों की मानसिक चिंता कम करती है और कर्ज की आवश्यकता को कम करके ऋण भार घटाती है।

बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • नवीनतम खतौनी की कॉपी
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • स्वप्रमाणित फसल बुआई का घोषणा पत्र
  • प्रीमियम राशि: धान के लिए प्रति हेक्टेयर 1,660 रुपये (किसान हिस्सा, बाकी सरकार वहन करती है)।

आवेदन कैसे करें?

किसान निम्नलिखित तरीकों से PMFBY के तहत आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन: PMFBY आधिकारिक वेबसाइट पर 'Farmer Corner' के माध्यम से आवेदन करें।
  2. ऑफलाइन: नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), बैंक शाखा, या बीमा एजेंट के पास जाएं।
  3. Crop Insurance ऐप: Google Play Store से डाउनलोड करें और पंजीकरण, प्रीमियम गणना, या क्लेम प्रक्रिया को आसानी से पूरा करें।

टोल-फ्री नंबर: नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर 14447 पर दें।

PMFBY की प्रमुख विशेषताएं

  • लागत प्रभावी: कम प्रीमियम और उच्च मुआवजा।
  • 50+ फसलों का कवरेज: धान, मक्का, तिल, उड़द, मूंगफली, गेहूं, चना, और बागवानी फसलें शामिल।
  • पारदर्शी क्लेम प्रक्रिया: बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर।
  • टेक्नोलॉजी का उपयोग: मोबाइल ऐप और ड्रोन-आधारित सर्वे से क्लेम प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता।
  • सभी किसानों के लिए: लघु, सीमांत, या बड़े किसान, सभी योजना में शामिल हो सकते हैं।

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चुनौतियां और सुधार

कुछ व्यावहारिक चुनौतियां जैसे क्लेम में देरी, सर्वे में पारदर्शिता की कमी, और जागरूकता का अभाव सामने आए हैं। हालांकि, सरकार ने टेक्नोलॉजी-आधारित सर्वे, मोबाइल ऐप, और सीधा क्लेम ट्रैकिंग सिस्टम लागू करके इन समस्याओं में सुधार किया है। फसल बीमा सप्ताह (1-7 जुलाई 2025) के दौरान गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे लाखों किसानों को योजना की जानकारी मिली।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने और उनकी आय को सुरक्षित करने का एक मजबूत साधन है। 30 अगस्त 2025 तक अपनी फसलों का बीमा कराएं और अपनी मेहनत को सुरक्षित करें। समय पर आवेदन करें, टोल-फ्री नंबर 14447 या Crop Insurance ऐप का उपयोग करें, और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। यह योजना न केवल आपकी फसलों को सुरक्षित करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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