हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू, 25 सितंबर से पंजीकरण; हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे

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हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल सोमवार से शुरू हो चुका है, जबकि आधिकारिक पंजीकरण 25 सितंबर से होगा। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की लगभग 20 लाख विवाहित और अविवाहित महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे भाजपा के चुनावी संकल्प का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू, 25 सितंबर से पंजीकरण; हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे

योजना का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर होगा। पहले चरण में वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम वाले परिवारों की महिलाएं पात्र होंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रायल के दौरान पोर्टल पर कम से कम 100 फॉर्म अपलोड किए जाएंगे ताकि किसी तकनीकी खामी को दूर किया जा सके। एक परिवार में एक मोबाइल नंबर से तीन आवेदन भरे जा सकेंगे, भले ही वह परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से लिंक न हो।

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कौन होंगे इस योजना के पात्र?

इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख या उससे कम है। इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों ही पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला या उसके पति को कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है।

लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता सख्ती से तय की गई है। लाभार्थी महिला या उसके पति को कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। पीपीआई में जन्मतिथि का सत्यापन अनिवार्य है। हालांकि, विधवा पेंशन, लाडली योजना, दिव्यांग पेंशन या अन्य नौ सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाली महिलाओं को इससे वंचित रखा जाएगा। स्टेज 3-4 कैंसर, दुर्लभ बीमारियां या हीमोफिलिया जैसी स्थितियों में अतिरिक्त लाभ की छूट दी गई है। 45 वर्ष पूर्ण होने पर अविवाहित महिलाएं विधवा पेंशन के लिए, और 60 वर्ष पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए स्वतः पात्र हो जाएंगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

  • विधवा पेंशन, लाडली योजना या निराश्रित पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं।
  • संविदा कर्मचारी और दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं।
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू, 25 सितंबर से पंजीकरण; हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (पीपीपी): परिवार की आय और विवरण के साथ अनिवार्य। सीएससी या सरल केंद्र से बनवाएं।
  • आय प्रमाण पत्र: वर्तमान वित्त वर्ष का, आय 1 लाख से कम। सरल पोर्टल पर पीपीएन से अप्लाई करें।
  • आधार कार्ड: हरियाणा पता दर्ज, ई-केवाईसी और डीबीटी लिंक।
  • निवास प्रमाण पत्र: 15 वर्ष की रिहाइश साबित करने के लिए वोटर आईडी, 10वीं मार्कशीट या मैरिज सर्टिफिकेट।
  • बैंक पासबुक: खाता नंबर, आईएफएससी, शाखा विवरण और नाम।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और आधार-लिंक मोबाइल: ओटीपी सत्यापन के लिए। विवाहित महिलाओं के लिए विवाह प्रमाण पत्र भी जरूरी। इन दस्तावेजों की कमी से लाभ से वंचित होने का खतरा है, इसलिए तुरंत तैयार करें।

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कैसे करें आवेदन?

सरकार जल्द ही इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च करेगी। इन माध्यमों से महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। जैसे ही आवेदन पोर्टल शुरू होगा, पात्र महिलाएं अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगी।

बीजेपी का वादा पूरा

यह योजना भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, "भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। हमारे कार्यकर्ता भी पात्र महिलाओं को आवेदन करने में मदद करेंगे।"

आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है। जल्द ही मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च होगी, जहां डीबीटी के जरिए राशि सीधे खाते में आएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं से पात्र महिलाओं की मदद की अपील की। पीपीआई आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 17 लाख विवाहित और 3 लाख अविवाहित महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं।

यह योजना न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि महिलाओं के सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे परिवारों की मासिक आय में 20-25% की वृद्धि संभव है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल पर नजर रखें।

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