उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यदि आप एक किसान हैं और अपनी धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचना चाहते हैं, तो समय पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे eproc.up.gov.in और fcs.up.gov.in, साथ ही किसान मित्र ऐप जैसे डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको धान खरीद पंजीकरण 2025-26 की पूरी प्रक्रिया, खतौनी अपलोड करने का तरीका, और रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने की जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही, यदि आपको खतौनी अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान भी हम बताएंगे।
चाहे आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हों या पहले से रजिस्टर्ड किसान हों, यह लेख आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। आइए, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी धान की फसल को सरकारी क्रय केंद्रों पर आसानी से बेच सकते हैं।
धान खरीद पंजीकरण 2025-26 का महत्व
उत्तर प्रदेश सरकार हर साल खरीफ सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद करती है। यह योजना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों से बचाने के लिए बनाई गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, और पंजीकरण प्रक्रिया 5 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि बिना पंजीकरण के धान की खरीद नहीं की जाएगी।
पंजीकरण न केवल आपको सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने की अनुमति देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आपकी फसल का भुगतान सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में हो। इसके अलावा, छोटे और मध्यम किसानों (जिनकी उपज 60 क्विंटल या उससे कम है) को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आप समय पर पंजीकरण नहीं कराते, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए, समय रहते पंजीकरण करें और अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचें।
धान खरीद समर्थन मूल्य 2025-26
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है। इस बार सरकार ने किसानों को अधिक लाभ देने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में MSP में वृद्धि की है। नीचे दी गई तालिका में धान के समर्थन मूल्य की जानकारी दी गई है:
धान का प्रकार | समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|
सामान्य धान (Common) | 2369 |
ग्रेड-ए धान | 2389 |
यह वृद्धि किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 70 लाख टन धान की खरीद करना है, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर धान की खरीद 1 अक्टूबर 2025 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 1 नवंबर 2025 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी।
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धान खरीद पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। आप घर बैठे eproc.up.gov.in, fcs.up.gov.in, या किसान मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आप जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करना चाहते हैं, तो वह विकल्प भी उपलब्ध है। नीचे हम आपको ऑनलाइन पंजीकरण की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया बता रहे हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- eproc.up.gov.in या fcs.up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर "धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण" या "Farmer Registration" लिंक पर क्लिक करें।
- यदि आप नए किसान हैं, तो "नए किसान पंजीकरण" विकल्प चुनें। पहले से रजिस्टर्ड किसान "नवीनीकरण" विकल्प चुन सकते हैं।
स्टेप 2: आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करके "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
- यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो वैकल्पिक नंबर का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वह सक्रिय हो।
स्टेप 3: व्यक्तिगत और भूमि विवरण दर्ज करें
- किसान का प्रकार चुनें: किसान, बटाईदार, या ट्रस्ट।
- आधार कार्ड के अनुसार नाम, जेंडर, पिता/पति का नाम, और जन्मतिथि दर्ज करें।
- अपनी श्रेणी (जनरल, OBC, SC, ST) चुनें।
- पूरा पता (जैसा कि आधार में है) और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- भूमि विवरण में जनपद, तहसील, परगना, ग्राम सभा, और खसरा नंबर डालें। यह जानकारी आपकी खतौनी से मिलानी होगी।
स्टेप 4: परिवार के सदस्य को नामित करें
- यदि आप स्वयं क्रय केंद्र पर नहीं जा सकते, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य (जैसे पुत्र, पति, या सगा भाई) का आधार नंबर और विवरण दर्ज करें।
- यह व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में धान बेचने और अंगूठा सत्यापन के लिए अधिकृत होगा।
स्टेप 5: खतौनी अपलोड करें
- भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) से अपनी खतौनी की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें।
- खतौनी में खसरा नंबर, रकबा, और हिस्सेदारी की जानकारी सटीक होनी चाहिए।
- वेबसाइट पर "नई भूमि जोड़ें" विकल्प चुनकर खसरा नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।
- यदि खतौनी अपलोड करने में वेबसाइट बैक हो रही है, तो वैकल्पिक पोर्टल fcs.up.gov.in का उपयोग करें या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
स्टेप 6: फॉर्म लॉक और प्रिंट
- सभी जानकारी जांच लें, क्योंकि फॉर्म लॉक करने के बाद संशोधन संभव नहीं होगा।
- "लॉक करें" बटन पर क्लिक करें और OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।
- फॉर्म का अंतिम प्रिंट निकालें और इसे तहसील में सत्यापन के लिए जमा करें।
इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने से आपकी धान बिक्री में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या नहीं होगी।
खतौनी अपलोड में समस्याओं का समाधान
कई किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान खतौनी अपलोड करने में समस्याएं आती हैं, जैसे कि वेबसाइट का बैक हो जाना या डेटा लोड न होना। यदि आपको भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो निम्नलिखित उपाय आजमाएं:
- वैकल्पिक पोर्टल का उपयोग करें: यदि eproc.up.gov.in पर समस्या हो रही है, तो fcs.up.gov.in पर पंजीकरण आजमाएं। दोनों पोर्टल्स सरकार द्वारा संचालित हैं और एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
- इंटरनेट कनेक्शन जांचें: सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है। धीमे कनेक्शन के कारण वेबसाइट लोडिंग में समय ले सकती है।
- खतौनी डाउनलोड करें: भूलेख पोर्टल से अपनी खतौनी पहले ही डाउनलोड कर लें। इसके लिए:
- upbhulekh.gov.in पर जाएं।
- अपने जिला, तहसील, और ग्राम का चयन करें।
- खसरा नंबर डालकर खतौनी डाउनलोड करें।
- जन सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें: यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं। वहां आपकी खतौनी अपलोड करने और पंजीकरण पूरा करने में मदद की जाएगी।
- टोल-फ्री नंबर पर सहायता लें: किसी भी तकनीकी समस्या के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क करें।
इन उपायों को अपनाकर आप खतौनी अपलोड की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं।
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धान खरीद पंजीकरण स्टेटस चेक और फॉर्म लॉक करने की प्रक्रिया
पंजीकरण पूरा करने के बाद, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका फॉर्म सही ढंग से जमा हुआ है और इसे लॉक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन स्टेटस चेक और फॉर्म लॉक करने की सुविधा दी है। यह प्रक्रिया आपके पंजीकरण को अंतिम रूप देती है और आपको धान बिक्री के लिए तैयार करती है।
पंजीकरण स्टेटस चेक करने के लिए, आपको eproc.up.gov.in या fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। वहां "पंजीकरण स्टेटस" या "Check Registration Status" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP सत्यापन करें। सिस्टम आपको आपके आवेदन की स्थिति दिखाएगा, जैसे कि यह प्रोसेसिंग में है, स्वीकृत हुआ है, या कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क करें।
फॉर्म लॉक करने की प्रक्रिया भी उतनी ही सरल है। सभी जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, भूमि का विवरण, और खतौनी, सही होने की पुष्टि करने के बाद "लॉक करें" विकल्प पर क्लिक करें। इस दौरान आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को दर्ज करके फॉर्म को लॉक करें। ध्यान रहे, एक बार फॉर्म लॉक होने के बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए, सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। लॉक करने के बाद, फॉर्म का प्रिंट निकालें और इसे अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में सत्यापन के लिए जमा करें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपका पंजीकरण पूर्ण और वैध है, जिससे धान बिक्री में कोई अड़चन न आए।
यूपी में धान क्रय केंद्र और सत्यापन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में धान खरीद पंजीकरण 2025-26 की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कई आधिकारिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए हैं। नीचे दी गई तालिका में सभी जरूरी संसाधन और उनके लिंक्स दिए गए हैं, जो आपको पंजीकरण, खतौनी डाउनलोड, और अन्य प्रक्रियाओं में सहायता करेंगे। इन संसाधनों का उपयोग करके आप घर बैठे अपनी धान बिक्री की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
संसाधन का नाम | लिंक |
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धान खरीद पंजीकरण पोर्टल | eproc.up.gov.in पर पंजीकरण करें |
खाद्य एवं रसद विभाग पोर्टल | fcs.up.gov.in पर जाएं |
किसान मित्र ऐप डाउनलोड | किसान मित्र ऐप डाउनलोड करें |
भूलेख पोर्टल (खतौनी डाउनलोड) | खतौनी डाउनलोड करें |
यूज़र मैनुअल | पंजीकरण गाइड देखें |
सहायता टोल-फ्री नंबर | 18001800150 पर कॉल करें |
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में धान खरीद पंजीकरण 2025-26 की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि किसान आसानी से अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकें। 5 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके इस पंजीकरण की समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देरी से आप इस योजना का लाभ खो सकते हैं। चाहे आप eproc.up.gov.in पोर्टल, fcs.up.gov.in, या किसान मित्र ऐप का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आपकी सारी जानकारी, जैसे आधार, खतौनी, और बैंक विवरण, सही और अपडेटेड हों।
पंजीकरण के बाद, अपने फॉर्म को लॉक करें, प्रिंट निकालें, और तहसील में सत्यापन कराएं। इसके साथ ही, अपने नजदीकी क्रय केंद्र से संपर्क करके धान बिक्री की प्रक्रिया को समय पर पूरा करें। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो टोल-फ्री नंबर या जन सेवा केंद्र आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। समय पर कदम उठाकर आप अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की इस लाभकारी योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं।
अब देर न करें! आज ही पंजीकरण शुरू करें और अपनी धान की फसल को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए तैयार हो जाएं।
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